केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवीं कक्षा तक के छात्रों को फेल न करने की नीति खत्म कर दी है। इसी के साथ मंत्रिमंडल ने देश में विश्व स्तर के 20 संस्थानों के निर्माण की मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना को भी अपनी मंजूरी दे दी है। अब इसे लेकर बाल नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक में एक प्रावधान बनाया जाएगा जिससे राज्यों को साल के अंत में होने वाली परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर छात्रों को पांचवीं और आठवीं कक्षा में रोकने की मंजूरी मिल जाएगी।

दरअसल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के मौजूदा प्रावधान के तहत छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना भी आठवीं कक्षा तक बढ़ते जा सकते हैं। यह एक अप्रैल, 2011 को लागू हुए अधिनियम के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक था। पर अब ऐसा नहीं होगा। अब सरकार ‘नो डिटेंशन नीति’ को खत्म करने के लिए ‘बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा संशोधन विधेयक’ ला रही है। भले ही इसमें आठवी में फेल होने वाले बच्चों को रोक लिया जाए पर इसके बाद उन्हें फिर से परीक्षा देकर पास होने का एक और मौका दिया जाएगा।

गौरतलब है कि पिछले ही हफ्ते केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी देते हुए कहा था कि राज्यों के समर्थन से केंद्र जल्द ही पांचवीं और आठवीं कक्षा में छात्रों के परीक्षा में विफल रहने पर उन्हें उसी कक्षा में रोके जाने की व्यवस्था शुरू करेगा। उन्होंने संसद में प्रस्तावित विधेयक के बारे में बताते हुए कहा था कि राज्यों को मार्च में पांचवीं और आठवीं के छात्रों की परीक्षा कराने की शक्तियां दी गई हैं, इसमें विफल रहने पर उन्हें (छात्रों को) मई में परीक्षा में शामिल होने का एक आखिरी मौका भी दिया जाएगा।

इसी के साथ मंत्रिमंडल ने देश भर में 20 विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान खोलने वाले प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने फरवरी में दस सार्वजनिक और इतने ही निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव पास किया था।  मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसके लिए अलग से नियम-कायदे भी तैयार किए हैं। बता दें कि इससे सभी 20 विवि को विदेशी छात्रों से फीस लेने, दाखिला देने और शिक्षकों को वेतन देने में पूरी स्वतंत्रता दी जाएगी। फिलहाल विश्वविद्यालय को यह छूट प्राप्त नहीं है।

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