Article 370 हटाने पर ‘सुप्रीम’ मंजूरी, PM Modi ने दिया #NayaJammuKashmir का नारा, देखिए सोशल मीडिया के रिएक्शंस…

0
51

Article 370 Supreme Court Verdict: जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई 23 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार (11 दिसंबर) को फैसला सुनाया। सीजेआई के नेतृत्व वाली संविधान पीठ ने कहा कि 5 अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से 370 हटाए जाने का फैसला बरकरार रहेगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पास जम्मू-कश्मीर से 370 हटाने का अधिकार है और ये अधिकार विधानसभा भंग होने के बाद कायम रहेगा।

साथ ही, सीजेआई ने ये भी कहा कि युद्ध के हालात में 370 हटाने का फैसला अंतरिम फैसला था और जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को CJI डी वाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के इस फैसले के बाद देशभर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं…

Copy of Feature Image verdict
Article 370 Supreme Court Verdict

Article 370 Supreme Court Verdict: “ये फैसला एक मजबूत भारत का विश्वास है” -पीएम मोदी

आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, “आर्टिकल 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। जो 5 अगस्त, 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले का संवैधानिक रूप से बरकरार रखता है। यह जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। कोर्ट ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सब से ऊपर मानते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रगति का लाभ न केवल आप तक पहुंचे बल्कि अनुच्छेद 370 के कारण पीड़ित हमारे समाज के सबसे कमजोर और वंचित वर्गों को भी इसका लाभ मिले। आज का फैसला सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं है। यह उम्मीद की किरण है, उज्ज्वल भविष्य का वादा है और एक मजबूत, अधिक एकजुट भारत के निर्माण के हमारे सामूहिक संकल्प का प्रमाण है।”

Article 370 Supreme Court Verdict: “अतीत की संवैधानिक भूल थी अनुच्छेद 370” -सॉलिसिटर जनरल

सॉलिसिटर जनरल ने अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, “5 अगस्त, 2019 और आज की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज की जाएगी जब अतीत की संवैधानिक भूल को अंततः सरकार द्वारा ठीक किया गया है।”

Article 370 Supreme Court Verdict: “पहले राज्य का दर्जा मिले फिर चुनाव हों” -महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह का कहना है कि मैं इसका स्वागत करता हूं। अब यह स्पष्ट हो गया है कि जो कुछ भी हुआ वह संवैधानिक रूप से वैध है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि मैं तो कहूंगा कि पहले दर्जा मिले फिर चुनाव हों। कोर्ट ने सितंबर तक चुनाव की बात कही है जो सही है। काफी लंबे समय से चुनाव नहीं हुए हैं। बहुत से लोगों को यह फैसला अच्छा नहीं लगेगा। मेरी उन्हें राय है कि इस फैसले को स्वीकार कर लें और अब अपनी ताकत चुनाव में लगाएं। इसे अब अच्छे ह्रदय से स्वीकार कर लेना चाहिए।

Article 370 Supreme Court Verdict: “मुझे निर्णय से निराशा है, मगर मैं दुखी नहीं हूं” -उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा कि मुझे निर्णय से निराशा है, मगर मैं दुखी नहीं हूं। हमारा संघर्ष जारी रहने वाला है। बीजेपी को यहां तक पहुंचने में दशकों का वक्त लगा है। हमने भी लंबे वक्त की तैयारी की हुई है।

Article 370 Supreme Court Verdict: “PoK भी आ जाता है तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा” -उद्धव ठाकरे

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को निरस्त करने को सुप्रीम कोर्ट द्वारा वैध ठहराए जाने पर शिव सेना नेता उद्धव ठाकरे ने कहा, “हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। धारा 370 खत्म करने के समय हमने इसका समर्थन किया था। उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा आदेश है कि अगले सितंबर तक वहां चुनाव होने चाहिए, वह जल्द से जल्द हो जाएगा। वहां की जनता है उनको खुली हवा में मतदान करने का अवसर मिलेगा। चुनाव के पहले अगर PoK भी आ जाता है तो पूरे कश्मीर में चुनाव हो जाएगा और देश का एक हिस्सा बरकरार रहेगा।”

Article 370 Supreme Court Verdict: “सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं” -केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, “मैं आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखने वाले भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। 5 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने का दूरदर्शी निर्णय लिया। तब से जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लौट आई है। कभी हिंसा से जूझ रही घाटी में विकास और विकास ने मानव जीवन में नए अर्थ लाए हैं। पर्यटन और कृषि क्षेत्रों में समृद्धि ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख दोनों के निवासियों की आय के स्तर को बढ़ा दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया है कि #Article370 को हटाने का फैसला पूरी तरह से संवैधानिक था।”

Article 370 Supreme Court Verdict: “BJP सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है” -जेपी नड्डा

बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट के जरिए अनुच्छेद 370 के विषय में दिए गए फैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ धारा ने 370 और 35A को हटाने के लिए गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जम्मू- कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।”

Article 370 Supreme Court Verdict: “हम जारी रखेंगे लड़ाई” -महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के लोग न तो उम्मीद खोने वाले हैं और न ही हार मानने वाले हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हमारी लड़ाई बिना किसी परवाह के जारी रहेगी। यह हमारे लिए रास्ते का अंत नहीं है।”

Article 370 Supreme Court Verdict: “फैसले से खुश नहीं जम्मू-कश्मीर के लोग” -गुलाम नबी आजाद

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा, “एक पूर्ण बहुमत से जो फैसला आया है उससे जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। मैं आज भी समझता हूं कि यह हमारे क्षेत्र के लिए 370 और 35 ए ऐतिहासिक चीज थी और हमारे जज्बात से जुड़ी थी। जिस 35 ए को महाराज हरि सिंह ने बनाया था, जब हमारा संविधान बना तो उसे शामिल किया गया था, लेकिन इसे भी खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। जमीने महंगी हो जाएंगी, पूरे हिंदुस्तान से लोग जम्मू कश्मीर आएंगे। हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री पर्यटन और सरकारी नौकरी है, लेकिन अब पूरे देश के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे हमारे बच्चों के लिए बेरोजगारी बढ़ेगी। जब 370 लागू किया गया था तो इन सब बातों को ध्यान रखा गया था। मैं यह नहीं कह सकता कि कोर्ट से भरोसा उठ गया लेकिन एक उम्मीद थी जो खत्म हो गई।”

Article 370 Supreme Court Verdict: “सड़ी-गली बकवास खत्म हुई” -सुब्रमण्यम स्वामी 

बीजेपी नेता और पूर्व कानून मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, “मुझे इस बात की खुशी है कि अनुच्छेद 370 नामक सड़ी-गली बकवास को आज सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। यह बकवास पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए डाली थी। संविधान सभा में प्रस्तावक गोपालस्वामी अयंगर के जरिए नेहरू इसे लेकर आए थे। बीआर अम्बेडकर ने प्रस्ताव लाने से इंकार कर दिया था।”

यह भी पढ़ें:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here