“आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान, भारत के संविधान से चलेगा जम्मू-कश्मीर” -सुप्रीम कोर्ट

0
50

Article 370 Verdict: जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35A को समाप्त करने के मामले पर दाखिल कुल 23 याचिकाओं पर आज सोमवार (11 दिसंबर) को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि 16 दिनों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को CJI डी वाइ चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वली पांच जजों की संविधान पीठ ने अपना फैसला फैसला सुरक्षित रख लिया था।

‘धारा 370 हटाने का फैसला एकदम सही’- सुप्रीम कोर्ट

सीजेआई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि युद्ध के हालात में 370 अंतरिम व्यवस्था थी। सीजेआई ने आर्टिकल 370 को हटाए जाने के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है। CJI ने कहा कि राष्ट्रपति को 370 रद्द करने का अधिकार है। विधानसभा भंग होने पर भी राष्ट्रपति के पास अधिकार कायम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना संवैधानिक रूप से वैध है। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया फैसला बिल्कुल ठीक था।

‘राष्ट्रपति के पास 370 खत्म करने का अधिकार’ -सुप्रीम कोर्ट

CJI ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की यह दलील खारिज की कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र द्वारा कोई अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र राष्ट्रपति की भूमिका के तहत राज्य सरकार की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। याचिकाकर्ताओं की दलीलों को खारिज करते हुए CJI ने कहा कि संसद/राष्ट्रपति उद्घोषणा के तहत किसी राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here