उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पूर्व सांसद सज्जन कुमार की 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर जबाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश एस के कौल की पीठ ने सज्जन कुमार की याचिका पर यह नोटिस जारी किया। पीठ ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर भी नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

सज्जन कुमार इस समय मंडोली जेल में बंद है। उच्च न्यायालय ने 73 वर्षीय पूर्व सांसद को उत्तर पश्चिम दिल्ली के राज नगर पार्ट एक क्षेत्र में पांच सिखों की हत्या और एक गुरुद्वारा को गिराने के मामले में 17 दिसंबर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार सज्जन कुमार ने 31 दिसंबर को कड़कड़डूमा अदालत में आत्मसमर्पण किया था।

निचली अदालत ने 2010 में उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद बलवान खोखर और सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी कैपटन भागमल, गिरधारी लाल और पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोखर को भी सजा सुनाई थी।

साभार, ईएनसी टाईम्स

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