फिल्मी दुनिया के जाने माने निर्देशक मधुर भंडारकार के खिलाफ हत्या की साजिश रचने वाली अभिनेत्री प्रीति जैन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज सजा सुनाई। प्रीति जैन और उसके दो सहयोगियों को  तीन साल की सजा सुनाई गई है।

अदालत ने तीन साल की सजा के साथ 10,000 रुपए के जुर्माने का भी भुगतान करने का आदेश दिया है। आरोप है कि 2005 में प्रीति ने गवली गैंग के गुर्गे नरेश परदेशी के साथ मिलकर मधुर भंडारकर को मारने की साजिश रची थी। इतना ही नहीं इसके लिए प्रीति जैन ने परदेशी को सुपारी के तौर पर 75,000 रुपये भी दिए थे।  मधुर की हत्या करने में कामयाबी नहीं मिली तो अभिनेत्री ने पैसे वापस करने की मांग की। इसके बाद ही गवली गैंग ने मामले की जानकारी पुलिस को दी थी। मामले में दूसरे साथी शिवराम दास को हथियार और शूटर उपलब्ध कराने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गवली गैंग के अन्य दो शूटरों पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप था लेकिन अदालत ने सबूतों के अभाव में दोनों को बरी कर दिया।

गौरतलब है कि यह मामला पुलिस ने 10 सितंबर 2005 को दर्ज किया था। केस दर्ज होते ही परदेशी को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रिती को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो वर्सोवा पुलिस थाने जा रही थी।

आपको याद होगा कि प्रीति जैन वही अभिनेत्री हैं जिसने मधुर भंडारकर पर काम का लालच देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। प्रीति का आरोप था कि 1999 से 2004 तक मधुर ने उसका शोषण किया। 2004 में अभिनेत्री ने मधुर के खिलाफ कास्टिंग काउच का केस भी दर्ज कराया था, 2006 में केस को खारिज कर दिया गया था मगर 2009 में केस को फिर से टटोला गया, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा मधुर भंडारकर को क्लीन चिट दे दी गई थी।

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