योगी सरकार जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर काफी सख्त है इसलिए कैबिनेट ने आबकारी कानून को और सख्त बनाने का फैसला किया गया है। योगी कैबिनेट की बैठक में अवैध शराब से होने वाली मौतों पर रोक लगाने के लिए कैबिनेट ने आबकारी कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव में दोषियों के लिए उम्रकैद से लेकर मृत्यु दंड तक की सजा का प्रावधान है।
आपको बता दें कि योगी सरकार इस पर पहले से ही कड़े कानून बनाने पर विचार कर रही थी। कोई विधिक या कानूनी अड़चन न आए, इसके लिए राज्य सरकार ने कानून के जानकारों से भी राय ली और फिर प्रस्ताव तैयार किया।
इस प्रस्ताव में जहरीली शराब पीने से मौत होने पर दोषी को मृत्यु दंड और उम्रकैद का प्रावधान है। इसमें सामान्य मामलों में अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब बनाते हुए पाया जाता है और उसे पीने से किसी की मौत हो जाती है तो उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी। अगर जहरीली शराब से एक साथ बड़ी तादाद में मौत हो जाती हैं तो इसे असाधारण मामला मानते हुए सजा-ए-मौत का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जुर्माने की रकम भी 200 से बढ़ा कर 500 और 500 से बढ़ा कर 2000 कर दी गई है।
राज्य के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अवैध रूप से बनाई गई शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्ती बरतने के प्रयास के तहत मौत की सजा के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। मंत्री ने बताया कि आबकारी कानून 1910 के मौजूदा विभिन्न प्रावधानों को और मजबूत किया गया है, साथ ही मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से उनमें कुछ नई चीजें जोड़ी गई है। मंत्री ने कहा कि शराब पीने से हुई मौतों के मामले की गंभीरता को देखते हुए मौत की सजा का प्रावधान किया जा रहा है।