500 और 1000 के पुराने नोटों के बंद होने के बाद भी इनकी चर्चा लगातार जारी है। केंद्र सरकार द्वारा नोटों को लेकर आये एक ऐसे ही नियम से उनलोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है जिनके पास अभी तक दस या उससे ज्यादा 500 और 1000 के पुराने नोट हैं। नियमों के मुताबिक अगर अब किसी के पास दस से ज्यादा पुराने नोट पाए गए तो उस पर 10000 रूपए तक का जुर्माना लग सकता है हालांकि पुराने नोटों को शोध के लिए रखने तक की सीमा 25 रखी गई है। इससे ज्यादा नोट मिलने पर कारवाई की जा सकेगी। इस नियम के मुताबिक जुर्माने की राशि कुल नोटों की संख्या से पांच गुना भी हो सकती है।
इस नए नियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो 9 नवम्बर से लेकर 30 दिसंबर तक की समयसीमा के दौरान विदेश में था और आने के बाद कोई गलत घोषणा करता है तो ऐसे में उस व्यक्ति पर 50000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे लोगों को सरकार ने पुराने नोटों को जमा कराने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया है।
केंद्र सरकार द्वारा इस कानून से सम्बंधित विधेयक निर्दिष्ट बैंक नोट (देनदारी दायित्व समाप्ति) कानून, 2017 को संसद में पास किया गया था। इसके बाद गत 27 फरवरी को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कानून को पारित करने का मकसद इन नोटों का इस्तेमाल करते हुए समानान्तर अर्थव्यवस्था चलाने की संभावनाओं को पूरी तरह से खत्म करना है।
गौरतलब है कि 8 नवम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी की घोषणा की थी। इसके बाद बाज़ार में 1000 के नोट नहीं आये। इनकी भरपाई के लिए 500 और 2000 के नए नोट रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किये गए थे।