अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो जल्द से जल्द अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करें अन्यथा 31 अगस्त के बाद बहुत देर हो चुकी होगी। यूआईडीएआई (UIDAI) ने साफ तौर से कहा है कि आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है और इसके बाद कोई तारीख नहीं दी जाएगी। हालांकि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है उनको ऐसा करना जरूरी नहीं है। लेकिन जिनके पास आधार और पैन कार्ड दोनों है उनको ऐसा करना अनिर्वाय है, उनके पास अलग से कोई विकल्प नहीं है।

यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के सीईओ अजय भूषण पांडे के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने अपने गोपनीयता के फैसले मे आधार अधिनियम के बारे में कुछ नहीं कहा है। आधार नया बैंक खाता खोलने, मोबाइल नंबर लेने से लेकर गैस सब्सिडी लेने तक के लिए जरूरी है। यही नहीं पैन कार्ड को अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया गया तो और भी कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं जैसे हो सकता है कि आपका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाए। इसके कारण आपकी सैलरी भी रुक सकती है।

आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक ऐसे करें-

  1. आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। फिर सामने link aadhar लिंक मिलेगा उसपर क्लिक करें। एक नया पेज खुल कर आएगा।
  2. इसके बाद आपको pan, aadhar number, name as per aadhar, I have only year of birth in Aadhar card जैसे विकल्प दिए होंगे। इन सबको भरने के बाद कैपचा कोड को भरें। इसके बाद link aadhar पर क्लिक कर दें।
  3. इसके बाद आपको मैसेज दिखाई देगा जिसमें सूचना होगी कि आपका आधार कार्ड पेन कार्ड से अटैच हो गया है।

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