भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्य को एक और सुविधा देने जा रहा है। ईपीएफओ ने अपनी कर्मचारी भविष्‍य निधि योजना 1952 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद आप नौकरी जाने के एक महीने बाद अपने पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी रकम निकाल सकते हैं। लेकिन ये नियम केवल उन लोगों पर लागू होंगे जिनको नौकरी छोड़ने के एक महीने बाद भी दूसरी नौकरी न मिली हो। इसी के साथ इस योजना के तहत 2 महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में लोगों को अपनी बाकी बची 25 प्रतिशत रकम भी निकालने का मौका मिलेगा।

श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्‍टी की बैठक के बाद बताया कि योजना में संशोधन कर सदस्‍यों को एक महीने तक बेरोजगार रहने पर अपने खाते से पैसे निकालने का विकल्‍प देने का निर्णय लिया है। वो एक महीने तक बेरोजगार रहने पर अपने खाते से 75 प्रतिशत पैसे निकाल सकेंगे और अपने खाते को ईपीएफओ के साथ बनाए रख सकेगें।

बता दें कि अभी के नियम के मुताबिक एक सदस्‍य दो महीने तक बेरोजगार रहने के बाद ही अपने खाते से पूरी राशि निकाल सकता है। नए संशोधन का लक्ष्‍य सदस्‍यों को ईपीएफओ के साथ अपना खाता बनाए रखने का मौका देना है, जहां वो दोबारा रोजगार मिलने पर उसे चला सकते हैं। इससे पहले खबर आई थी कि ईपीएफओ एक नया प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, जिससे लोग पीएफ से अधिकतम 60 फीसदी ही रकम निकाल सकेंगे।

—ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here