उत्तर प्रदेश के वक्फ राज्यमंत्री मोहसिन रजा के खिलाफ एक ट्रक चालक से मारपीट के 29 साल पुराने मामले में शुक्रवार को लखनऊ की एक अदालत में आरोप तय कर दिए। मंत्री मोहसिन रजा अदालत में हाजिर थे। 29 साल पुराने इस मामले में अपर मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट निर्भय प्रकाश की अदालत ने मोहसिन रजा के अलावा एक अन्य अभियुक्त अकबर उर्फ सज्जू के खिलाफ भी आरोप तय किया है। कोर्ट ने गवाही के लिए चार अगस्त की तारीख तय की है।  बता दें कि चार अगस्त 1989 को एक ट्रक चालक ने वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोहसिन रजा उर्फ अरशद और अकबर ने उसके साथ मारपीट की थी।

तहरीर में आरोप लगाया गया था कि वारदात वाले दिन रजा और अकबर अचानक उसके ट्रक के सामने आ गए थे। उसने फौरन ब्रेक लगाई थी और उनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन इसके बावजूद उन दोनों ने उसे जबरन रोक लिया और उसके साथ मारपीट तथा गाली गलौज की।  एफआईआर के मुताबिक वह ट्रक लेकर नबीउल्लाह रोड से बड़े छत्ते पुल की तरफ मुड़ा। इतने में उधर से अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा साइकल चलाते हुए ट्रक के सामने आ गए। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया फिर भी रजा ने मारपीट की।

पुलिस ने मामले की जांच के बाद चार अगस्त 1990 को रजा और अकबर के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। पुलिस ने  इस मामले में अकबर उर्फ सज्जू व अरशद उर्फ मोहसिन रजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 336, 504 व 506 में आरोप पत्र दाखिल किया था।

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