अगर आपके पास दिल्ली नंबर की गाड़ी है तो 13 अक्तूबर तक उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा लें। ऐसा नहीं करने पर आपको 500 रुपये का जुर्माना या फिर तीन महीने की जेल भी हो सकती है। दिल्ली परिवहन विभाग ने इसे लेकर नियमों में बदलाव किए हैं।

परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 40 लाख गाड़ियां ऐसी हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं। इनमें फोर व्हीलर और टू-व्हीलर दोनों शामिल हैं। नया नंबर प्लेट लगाने का काम दो अक्तूबर से शुरु होगा। इसके लिए 13 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर नई प्लेट लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा जिसके लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिए जाएंगे।

बता दें कि इन दिनों नई गाड़ियों में पहले से ही हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी हुई आ रही हैं, वहीं पुरानी गाड़ियों में यह नंबर प्लेट नहीं हैं। बता दें कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उसी साल के 15 जून से पहले हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया था। दिल्ली में अप्रैल 2012 में हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगानी शुरू कर दी गई थीं।

नंबर बदलने वाले सेंटर्स पर भीड़ कम करने के लिए परिवहन विभाग ने इसे ऑनलाइन करने की योजना बनाई है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जो जल्द ही काम करने लगेगा और लोग उसके जरिए ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकेंगे।

कैसे पा सकते हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट  ?
RTO ने इसके लिए13 स्पेशल सेंटर बनाए हैं। नई नंबर प्लेट को हासिल करने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से ऑनलाइन शुरू की जाएगी। आपको ऑनलाइन लिंक ओपन कर अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर लिंक में डालना होगा और फिर फीस देनी होगी। इसके बाद आपको एक निश्चित तारीख और समय दिया जाएगा, जिसमें आपको सेंटर पर जाकर नंबर प्लेट लगवानी होगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार टू-व्हीलर नंबर प्लेट की कीमत 67 रुपये है और फोर व्हीलर के लिए आपको 213 रुपये देने पड़ेंगे।

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