कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आरएसएस मानहानि केस में भिवंडी कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अब राहुल गांधी पर IPC की धारा 499 और 500 तहत के केस चलेगा। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
आपको बता दें कि राहुल गांधी मानहानि केस में मंगलवार को भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। जहां उन्होंने बयान दर्ज कराते हुए अपनी सफाई में कहा कि मैं दोषी नहीं हूं। राहुल के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और अशोक गहलोत अदालत में मौजूद थे। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी पर आइपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए।
#BREAKING: RSS मानहानि केस में भिवंडी कोर्ट में @RahulGandhi पर आरोप तय, राहुल ने कहा- मैं दोषी नहीं pic.twitter.com/1G7dadosAz
— APN न्यूज़ हिंदी (@apnlivehindi) June 12, 2018
वहीं आरोप तय होने के बाद राहुल गांधी ने भिवंडी कोर्ट से बाहर निकलकर राहुल गांधी ने मीडिया से कहा, सबसे अमीर लोगों की सरकार चल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि जो हमारे युवा हैं उसके पास रोजगार नहीं है। काम की बात है रोजगार, किसानों और मंहगाई की, लेकिन इस बारे में मोदी सरकार इस पर चुप है। उन्होंने कहा कि तेल और मंहगाई बढ़ रही है लेकिन सरकार कुछ नहीं कह रही है और मेरे ऊपर लोग आरोप लगाते रहते हैं।
गौरतलब है कि भिवंडी कोर्ट में आरएसएस के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया गया है। राहुल गांधी ने छह मार्च, 2014 को एक चुनावी रैली में महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़ा था। बता दें कि दो मई को कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष से 12 जून को हाजिर रहने को कहा था। उस दिन अदालत ने उनकी अर्जी पर सुनवाई की थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने समरी ट्रायल की जगह दर्ज विस्तृत सुबूत मांगा था।
ये है पूरा मामला
दरअसल, संघ कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में भिवंडी में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का भाषण सुनने के बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। राहुल ने उस भाषण में कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने राहुल से कहा कि आपके बयान से आरएसएस की साख को नुकसान पहुंचा है।