Allahabad High Court ने Mukhtar Ansari पर हमले के मामले में Brijesh Singh के खिलाफ चल रहे केस की जानकारी मांगी

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Allahabad High Court ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर उसरी चट्टी में हुए जानलेवा हमले के मामले में बाराणसी सेंट्रल जेल में बंद माननीय विधान परिषद सदस्य और माफिया डॉन बृजेश सिंह के खिलाफ एमपीएमएलए कोर्ट में लंबित मुकदमे के ट्रायल के संबंध में संबंधी जानकारी मांगी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने यह जानकारी बृजेश सिंह की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान मांगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में एमपी-एमएलए कोर्ट से पूछा है कि पूर्व में आदेश देने के बावजूद अब तक इस संंबंध में ट्रायल पूरा क्यों नहीं किया गया?

बृजेश सिंह इस वक्त वाराणसी की सेंट्रल जेल में बंद है

कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई आदेश किया है, तो उसे भी हमारे सामने पेश किया जाए। मालूम हो कि बृजेश सिंह इस वक्त वाराणसी की सेंट्रल जेल में बसपा विधायक मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला मामले में बंद हैं।

मुख्तार पर हमले का यह मामला प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित चल रहा है। मुकदमा एविडेंस के स्टेज पर है। इस केस में मुख्तार अंसारी के ड्राइवर की गवाही होनी है।

बृजेश सिंह साल 2020 में भी जमानत के लिए आवेदन दे चुका है

गौरतलब है की एमएलसी बृजेश सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहली जमानत अर्जी साल 2020 में दाखिल की थी। जिसे हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट से ट्रायल जल्द पूरा करने का निर्देश दिया था।

इस संबंध में याचिकाकर्ता बृजेश सिंह के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बसपा विधायक मुख्तार अंसारी की सुरक्षा कारणों से गवाही नहीं हो पा रही है।

उन्होंने बताया की मुख्तार की यह गवाही गाजिपुर के जिला कोर्टमें होनी है लेकिन चूंकि मुख्तार अंसारी इस समय बांदा की जेल में बंद हैं और उन्हें गाजीपुर ले जाने में पुलिस को खतरा समझ आ रहा है इसलिए ट्रायल में देरी हो रही है।

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