ट्रेनों के खाने में तो अक्सर गड़बड़ियाँ पाई जाती हैं पर अब खबर है कि एयर इंडिया के खाने में भी गड़बड़ी मिली है। एयर इंडिया के विमान में मिलने वाले नाश्ते में कीड़ा निकलने का मामला सामने आया है। इस मामले में सुनवाई करते हुए इलाहाबाद जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज एमके मित्तल की पत्नी डॉ. नीलम मित्तल ने कोलकाता से पार्ट ब्लेयर का हवाई जहाज का टिकट 12,290 रुपए में खरीदा था। फ्लाइट 8 जून, 2008 को 5.30 बजे की थी लेकिन वह 6.30 बजे रवाना हुई। डॉ. मित्तल को रास्ते में मिले नाश्ते में कीड़ा निकला जिसे वापस लेकर दूसरा नाश्ता नहीं दिया गया।

डॉ. मित्तल ने इसके बाद इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर दी। फोरम ने शनिवार को सुनाए फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता को मानसिक पीड़ा के लिए 1 लाख रुपए और केस लड़ने का खर्च 5000 रुपए बतौर जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि दो महीने के अंदर नहीं देने पर एयरलाइन को 8% ब्याज अतिरिक्त देना होगा। फोरम ने आदेश दिया है कि यह हर्जाना 2 महीने के अंदर ही भुगतान होना चाहिए।

अदालत का यह फैसला तकरीबन नौ साल बाद आया है। फोरम के इस फैसले से सरकार के अधीन चलने वाली इस एयरलाइन कंपनी की साख पर बड़ा धब्बा लगा है।

हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि गलती के बाद भी खाना परोसने वाली संस्था आसानी से बच निकलती है। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। हालांकि इस बार की हवाई यात्रा में शिकार हाईकोर्ट की जज बनी थीं तो उन्हें हर्जाना भी मिल गया लेकिन उन आम आदमियों का क्या जिन्हें हर रोज भारतीय रेलवे में खराब खाना परोसा जाता है!

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