5 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद अगस्ता वेस्टलैंड डील के मुख्य आरोपी मिशेल को सीबीआई ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने अगस्ता वेस्टलैंड डील के बिचौलिये क्रिश्चियन मिशेल को 5 दिन की और सीबीआई रिमांड पर भेज दिया। इससे पहले मिशेल के वकील ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई थी जिसे जज ने खारिज कर दिया।

सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आरोपी मिशेल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। इसलिए रिमांड की अवधि बढ़ाई जाए। इस पर मिशेल के वकील ने ऐतराज जताते हुए कहा कि यह आरोप गलत है। आरोपी के वकील ने कहा कि रिमांड अवधि बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह जांच में सहयोग कर रहा है।

सीबीआई ने वकील के इस तर्क का विरोध किया। मिशेल के वकील ने यह भी कहा कि इटली की अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड से जुड़े सभी कागजातों का निरीक्षण किया है, इसलिए रिमांड की कोई जरूरत नहीं बनती। इस पर सीबीआई ने कहा कि मिशेल इस डील में ऐसा आरोपी है जिसने जांच में कभी हिस्सा नहीं लिया है।

सीबीआई के मुताबिक मिशेल वेस्टलैंड ग्रुप से पैसे ले रहा था। ये ऐसा धन था जो डील से अलग था। सीबीआई के वकील ने मिशेल की उस बात का विरोध किया जिसमें कहा गया था कि मिशेल को रिमांड के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर सीबीआई ने कहा कि मिशेल को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके साथ काफी इज्जत से पेश आया जा रहा है।

5 दिन की सीबीआई हिरासत मिलने से पहले जांच एजेंसी ने कोर्ट से कहा था कि मिशेल से पूछताछ के लिए उसे पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है, इसलिए रिमांड की मियाद बढ़ाई जाए।

मिशेल के वकील ने कोर्ट में कहा कि उसने ब्रिटिश उच्चायुक्त को पत्र लिखा है क्योंकि मिशेल के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा। इस पर सीबीआई ने एतराज जताया और कहा कि परेशान करने की बात तो दूर एजेंसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। सीबीआई ने अदालत से गुहार लगाई कि उसे मिशेल की हैंडराइटिंग जांचने की इजाजत मिले।

वहीं मिशेल से मिलने के लिए सोमवार को ब्रिटिश उच्चायुक्त को इजाजत मिल गई। इसके साथ ही मिशेल के वकील ने पावर ऑफ अटॉर्नी रोजमैरियो पैट्रिशी से मिलने की इजाजत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर पैट्रिशी वकील हैं तो उन्हें मिशेल से मिलने दिया जाना चाहिए। इस पर सीबीआई ने कहा कि पैट्रिशी वकील नहीं हैं, इसलिए उन्हें मिलने नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने सोमवार को इस मसले पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

 

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