गुरमीत राम रहीम की ‘मुंहबोली बेटी’ हनीप्रीत की मुश्किलें दिन-ब-दिन बढ़ती ही जा रही है। हनीप्रीत ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें जब से बाबा राम रहीम जेल का दोष सिद्ध हुआ है तब से हनीप्रीत भागती फिर रही है। राम रहीम का दोष सिद्ध होने के बाद हिंसा भड़काने और देशद्रोह के आरोपों का सामना कर रही हनीप्रीत की मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

हनीप्रीत के वकील प्रदीप कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हनीप्रीत को तीन सप्ताह के लिए जमानत देने की अर्जी की थी। इससे पहले हरियाणा पुलिस के वकीलों ने हाईकोर्ट में हनीप्रीत को जमानत याचिका खारिज करने की मांग की थी जिस पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था।

हालांकि हनीप्रीत अभी भी गायब हैं। जब चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने हनीप्रीत के वकील प्रदीप आर्य से पूछा कि हनीप्रीत कहां हैं? जवाब में उनके वकील ने कोर्ट से कहा कि हनीप्रीत की जान को खतरा है।

हिंसा भड़काने और देशद्रोह की आरोपी हनीप्रीत ने अर्जी में खुद को साफ सुथरा जीवन जीने वाली एक सिंगल महिला बताया है। इसके अलावा अर्जी में लिखा गया है कि वे कानून का पालन करती हैं और पुलिस जांच में सहयोग को तैयार हैं।

सुनवाई के दौरान,उच्च न्यायालय ने हनीप्रीत पर सवाल उठाए और कहा कि वह हरियाणा की स्थायी नागरिक हैं और आपके लिए सबसे आसान तरीका आत्मसमर्पण करना है।

गौरतलब है कि 25 अगस्त के बाद से ही हनीप्रीत फरार हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बलात्कार का दोषी ठहराए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में ले लिया गया था। आखिरी बार वह राम रहीम के साथ रोहतक जेल में देखी गई थी। हरियाणा पुलिस की कई टीमों ने भारत-नेपाल सीमा सहित पूरे देश में हनीप्रीत की तलाश की पर वह नहीं मिली।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here