हवा का स्‍तर सुधारने की कवायद, जानिए GRAP के तीसरे चरण में किन चीजों पर लगी पाबंदियां ?

AQI: हवा की धीमी गति के साथ प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थिति, खेत में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक वृद्धि के कारण जीआरएपी के तीसरे चरण को पूरे एनसीआर में लागू किया गया है।

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GRAP and Citizen Charter top news
Air Quality of Delhi

AQI: के गिरते लेवल और दमघोंटू हो रही हवा का स्‍तर सुधारने की कवायद, जानिए के तीसरे चरण में किन चीजों पर लगी पाबंदियां दिल्ली-एनसीआर में लगातार खराब होती हवा और दमघोंटू प्रदूषण का स्‍तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच जाने के बाद सरकार ने ग्रेडेड रिस्‍पांस एक्‍शन प्‍लान का तीसरा चरण लागू कर दिया है। करीब 4 दिन पहले ही ग्रेड का तीसरा चरण दिल्‍ली और एनसीआर के उन क्षेत्रों में भी लागू कर दिया है जोकि दिल्‍ली से सटे हुए हैं।

इसका मकसद तत्‍काल प्रभाव से प्रदूषण की रोकथाम करना है, ताकि वायु गुणवत्ता का स्तर और खराब ना हो। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने ग्रेप के तीसरे चरण को लागू करने का निर्णय लिया था। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार ने गुरुग्राम जिले सहित दिल्ली-NCR में पड़ने वाले प्रदेश के अन्‍य जिलों में सभी संबंधित एजेंसियों को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं।

AQI: top news update
AQI:

AQI: कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने की बैठक

AQI: Delhi AQI news.
News on GRAP-3.

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में कुछ जरूरी नियम लागू करने पर जोर दिया गया है।हवा की धीमी गति के साथ प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थिति, खेत में पराली जलाने की घटनाओं में अचानक वृद्धि के कारण जीआरएपी के तीसरे चरण को पूरे एनसीआर में लागू किया गया है।

AQI: चार श्रेणी में लागू किया जाता है GRAP

  • स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच
  • स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच
  • स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच
  • स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर

AQI: जानिए क्‍या पाबंदियां रहेंगी ग्रैप- 3 के तहत ?

  • निर्माण कार्यों और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण रोक
  • फैक्ट्रियां हफ्ते में पांच दिन ही संचालित रहेंगी, दो दिन पूरी तरह बंद करने के निर्देश (दूध-डेयरी व मेडिकल के सामान से जुड़ी फैक्ट्रियों को छोड़कर).
  • एनसीआर के लिए स्वीकृत ईंधन का इस्तेमाल नहीं करने वाले ईंट भट्टों, हॉट मिक्स प्लांट्स बंद रहेंगे
  • ऐसे उद्योगों को इस साल 31 दिसंबर तक सप्ताह में 5 दिन संचालन की अनुमति होगी
  • पेपर और पल्प प्रोसेसिंग, डिस्टलरी और कैपटिव थर्मल पावर प्लांट शनिवार और रविवार को बंद रखे जाएंगे
  • धान अथवा चावल प्रोसेसिंग यूनिट सोमवार और मंगलवार को बंद रहेंगे
  • टैक्सटाइल अथवा गारमेंट और डाई प्रोसेसिंग सहित अपैरल्स की इकाइयां बुधवार और गुरुवार को को बंद रखी जाएंगी
  • खुदाई तथा बोरिंग या ड्रिलिंग संबंधी कार्यों सहित मिट्टी भराई कार्यों पर रोक रहेगी

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