UPSC Mains Exam को लेकर Supreme Court ने दिए निर्देश; कहा-कोविड से संक्रमित उम्मीदवारों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित करने पर करें विचार

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Supreme court
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UPSC Mains Exam: सुप्रीम कोर्ट ने UPSC को आदेश दिया कि वो कोविड से प्रभावित छात्रों को फिर से परीक्षा दिलाने पर विचार करें। इसके लिए कोर्ट ने UPSC को 2 हफ्ते का समय दिया है। कोर्ट ने पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह निर्देश दिया है।

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UPSC Mains Exam: पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट का दिया हवाला

UPSC Mains Exam: दरअसल, कुछ उम्मीदवारों ने यूपीएससी प्री-परीक्षा तो पास कर ली थी लेकिन कोरोना से संक्रमित होने के कारण UPSC की मुख्य परीक्षा देने से वंचित रह गए। इसको लेकर छात्रों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उनको एक दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। छात्रों की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने 24 मार्च, 2022 को पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट का हवाला कोर्ट को देते हुए कहा कि उनकी परीक्षा के लिए अतिरिक्त मौका दिए जाने की मांग पर विचार किया जाना चाहिए।

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UPSC Mains Exam: DoPT ने कोर्ट को पेश किया हलफनामा

UPSC Mains Exam: इस मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से DoPT ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया था कि UPSC परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका नहीं दिया जा सकता क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो अन्य श्रेणियों की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार भी इसी तरह की मांग करेंगे। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि कोरोना की वजह से जनवरी में हुई UPSC की मेंस की परीक्षा में नहीं बैठ पाने वाले छात्रों को अतिरिक्त मौका देना संभव नहीं है।

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