ऑनलाइन खबरों के लिए मोदी सरकार जल्द ही नियम बनाएगी… नियम बनाने के लिए सरकार ने 10 लोगों की कमिटी बनाई है….ऑनलाइन न्यूज़, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के साथ ही इंटरटेनमेंट और इंफोटेनमेंट कंटेंट मुहैया कराने वाली वेबसाइट्स इस नियम के दायरे में आएंगी…

सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि देश में चलने वाले टीवी चैनल और अखबारों के लिए नियम कानून बने हुए हैं और वो अगर इन कानूनों का उल्लंघन करते हैं तो उससे निपटने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्थाएं भी हैं, लेकिन ऑनलाइन मीडिया के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. इसे ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मीडिया के लिए नियामक ढांचा कैसे बनाया जाए इसके लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है….

दस लोगों की इस कमेटी के संयोजक सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव होंगे…  इस कमेटी में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एनबीए के सदस्य भी शामिल होंगे…  गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के सचिव भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे… इस समिति को ये बताना है कि ऑनलाइन मीडिया को कानून की जद में लाने के लिए क्या दायरा तय किया जाए…

इस समिति से कहा गया है कि वो ऑनलाइन मीडिया में एफडीआई के नियमों को ध्यान में रखते हुए उसके लिए नियम कानून और उसे लागू करने के तरीके भी सुझाए… ऑनलाइन मीडिया पर निगरानी रखने के लिए नियम कानून बनाने की खातिर इस समिति का गठन ऐसे समय पर किया गया है जब फेक न्यूज को लेकर मंत्रालय के आदेश पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया था… सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फेक न्यूज के मामले में पत्रकारों की मान्यता रद्द करने का प्रस्ताव किया था.. इसके बाद प्रधानमंत्री ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और मंत्रालय ने आदेश वापस ले लिया…

ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन

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