नोटबंदी के बाद का आफ्टर इफ़ेक्ट अब भी जारी है। नोटबंदी के बाद अब भी अपने खातों में 25 लाख से ज्यादा नकदी जमा कराने और रिटर्न नहीं भरने वाले 1.16 लाख लोगों व फर्मो को आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है।

दरअसल आयकर विभाग ने बीते साल आठ नवंबर के बाद 500 और 1000 रुपये के बंद किए गए 2.50 लाख रुपये से अधिक के नोट जमा कराने वाले लोगों की छानबीन की है। इनमें से ऐसे लोगों और फर्मो को अलग-अलग किया गया है, जिन्होंने अभी तक अपना आयकर रिटर्न नहीं जमा किया है। इन्हें 25 लाख रुपये से अधिक और 10 से 25 लाख रुपये तक जमा कराने वालों की दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें एक श्रेणी में उन लोगों को रखा गया है, जिन्होंने 25 लाख रुपये से ज्यादा जमा किया है। दूसरी श्रेणी में वे लोग व कंपनियां शामिल हैं, जिन्होंने 10 से 25 लाख रुपये नोटबंदी के बाद जमा किए थे।

बता दें कि यह जानकारी सीबीडीटी चेयरमैन सुशील चंद्रा ने यह जानकारी दी।  चंद्रा ने बताया कि आईटीआर फाइल करने में असफल रहने वाले ही नहीं, बल्क‍ि वे लोग व फर्म भी शामिल हैं, जिन्होंने आईटीआर फाइल किया है। चंद्रा की माने तो नोटबंदी के बाद 1.16 लाख लोगों ने 25 लाख व उससे ज्यादा की रकम जमा की है, लेकिन उन्होंने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है इसलिए हमने उन्हें नोटिस  भेजकर अगले 30 दिनों के भीतर आईटीआर फाइल करने के लिए कहा है।

इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि दूसरी श्रेणी यानी 10 से 25 लाख रुपये जमा करने वाले 2.4 लाख लोगों ने भी अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है। चंद्रा ने कहा कि दूसरे फेज में इन लोगों को भी नोटिस भेजा जाएगा। ये नोटिस आयकर कानून की धारा 142 (1) के तहत भेजे गए हैं।

गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से सितंबर के दौरान आयकर कानून के उल्लंघन के लिए 609 लोगों के खिलाफ अभियोजन शुरू किया गया है जो पिछले साल की इसी अवधि के 288 से दोगुना से अधिक है। इस साल कुल 1,046 शिकायतें दायर की गईं, जबकि पिछले साल इस अवधि में यह आंकड़ा 652 रहा था।

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