पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के हत्या के मामले में देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा घोषित किया है। इस मामले में 2 आरोपियों को सजा मिली है, जबकि 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। यह मामला पिछले 9 सालों से इस्लामाबाद के एक आतंकवाद निरोधी अदालत में चल रहा था।

पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए जनरल मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया। रावलपिंडी के पूर्व सीपीओ सऊद अजीज और रावल टाउन के पूर्व एसपी खुर्रम शहजाद को 17 साल की कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा मिली। इन दोनों पुलिस अधिकारियों को अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया।

वहीं अन्य पांच अभियुक्तों रफाकत हुसैन, हुसनैन गुल, शेर जमान, ऐतजाज शाह और अब्दुल राशिद को अदालत ने पर्याप्‍त सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। यह सभी तहरीक-ए-तालिबान की पाकिस्तान शाखा से जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि अदालत ने इस मामले में बुधवार को फैसला सुरक्षित रखा था।

गौरतलब है कि पाकिस्तान की दो बार की प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) की तत्कालीन अध्यक्ष बेनजीर भुट्टो की रावलपिंडी में 27 दिसंबर, 2007 को एक चुनाव प्रचार रैली में एक आत्मघाती हमले में नृशंस हत्या कर दी गई थी। इस केस में मुशर्रफ पर 2013 में आरोप तय हुआ था, तब से वह दुबई में रह रहे हैं। भगोड़ा घोषित करने के बाद अदालत ने अधिकारियों को मुशर्रफ की सभी संपत्‍ति जब्‍त करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा पाकिस्तान लौटने पर उनके खिलाफ अलग से सुनवाई होगी।

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