अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 अप्रैल को होगी सुनवाई, जेल में बंद सीएम केजरीवाल को मिलेगी राहत?

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के सीएम ने हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी जिस पर कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दो जजों की बेंच यानि कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता इस मामले में सुनवाई करेंगी। अब देखना ये होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुनवाई के बाद भी जेल में रहना होगा या फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी?

आपको बता दें तीन दिन पहले भी हाई कोर्ट द्वारा सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध करार दिया था और फिर इसके बाद सीएम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए रिहाई की मांग और अपनी गिरफ्तारी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

तत्काल सुनवाई से कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इनकार

सीएम केजरीवाल द्वारा याचिका बुधवार को दायर की गई थी, जिसके बाद ईद ( गुरुवार ), शुक्रवार को अवकाश और फिर शनिवार और रविवार की छुट्टी की वजह से भी याचिका पर तत्काल सुनवाई नहीं हो पाई। स्पेशल लीव पिटिशन दायर कर के जब केजरीवाल द्वारा तत्काल सुनवाई की मांग की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया था।

केजरीवाल ने क्या दिया तर्क?

जानकारी के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि उन्हें इस लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए तुरंत रिहा किया जाए, पीएमएलए की धारा 19 में प्रेरित उद्देश्य से चुनाव के बीच में उनको गैर कानूनी ढंग से गिरफ्तार कर लिया गया है। केजरीवाल की ओर से तर्क दिया गया कि ऐसी कोई सामग्री और तथ्य नहीं हैं जिनके आधार पर याचिकाकर्ता को दोषी माना जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए, चुनावों के बीच उनको अवैध रूप से गिरफ्तार किया है।

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