Allahabad High Court ने जवाब न देने पर पुलिस भर्ती बोर्ड पर लगाया हर्जाना

0
378
Allahabad High Court
Allahabad High Court

Allahabad High Court ने बार-बार समय दिये जाने के बाद भी जवाब दाखिल न करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड पर 10 हजार रुपए हर्जाना लगाया है और 3 फरवरी 2020 को जारी आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा है कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो कोर्ट डीआईजी स्थापना पुलिस मुख्यालय प्रयागराज को तलब किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि हर्जाने की राशि लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल कर हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा किया जाए। याचिका की सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी।

यह भी पढ़ें: Allahabad High Court : CMO कार्यालय बलिया में घोटाले के दोषी अधिकारियों पर जिलाधिकारी से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने अजय कुमार की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रशांत मिश्रा ने बहस की। इनका कहना है कि याची 2013 की पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग कोटे में सफल घोषित किया गया है। उसे दस्तावेज सत्यापन व मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाना है। उसने प्रत्यावेदन भी दिया, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसपर याचिका दायर की गई। कोर्ट ने भर्ती बोर्ड व राज्य सरकार को जवाब देने के लिए तीन बार समय दिया लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

यह भी पढ़ें: Allahabad High Court : CMO कार्यालय बलिया में घोटाले के दोषी अधिकारियों पर जिलाधिकारी से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

Allahabad High Court ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर की बर्खास्तगी पर लगाई रोक

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here