Allahabad HC: कोर्ट ने जिला बार एसोसिएशन चुनाव निष्‍पक्षतापूर्वक कराने के निर्देश दिए

Allahabad HC: कोर्ट ने निवर्तमान कार्यकारिणी के वित्तीय लेनदेन पर रोक लगा दी है और चुनाव खर्च के लिए बार एसोसिएशन के खाते से एल्डर कमेटी के अध्यक्ष को तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

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Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जिला बार एसोसिएशन का चुनाव घोषित कार्यक्रम के अनुसार निष्पक्षतापूर्वक पूरा करने का निर्देश दिया है।कोर्ट ने कहा कि एल्डर कमेटी की निगरानी में चुनाव अधिकारी के मार्फत चुनाव प्रक्रिया पूरी की जाए।

कोर्ट ने निवर्तमान कार्यकारिणी के वित्तीय लेनदेन पर रोक लगा दी है और चुनाव खर्च के लिए बार एसोसिएशन के खाते से एल्डर कमेटी के अध्यक्ष को तीन लाख रुपये देने का आदेश दिया है। महानिबंधक को किसी निबंधक को चुनाव का पर्यवेक्षक के तौर पर भेजने का निर्देश दिया। पर्यवेक्षक को जरूरत के मुताबिक पुलिस बल तैनात कराने तथा अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को भेजने का अधिकार दिया है।

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Allahabad HC: 11 मई को होगा चुनाव

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कोर्ट ने एसएसपी को भी आदेश दिया है कि चुनाव अधिकारी की ओर से मांगी मदद पूरी करें। चुनाव 11 मई को होगा। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि चुनाव अधिकारी एल्डर कमेटी व पर्यवेक्षक शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराएंगे।याचिका की अगली सुनवाई 17 मई को होगी।
ये आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी तथा न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने संतोष कुमार मिश्र की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।मालूम हो कि 6 अप्रैल 22 को बार एसोसिएशन कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई।

चुनाव अधिकारी ने बैलेट पेपर छपवा लिया है। इसी बीच कुछ अप्रिय स्थिति के कारण चुनाव अधिकारी लक्ष्मी नारायण तिवारी ने 4 मई को इस्तीफा दे दिया। कोर्ट ने कहा इस्तीफा शर्त के साथ है और चुनाव अधिकारी प्रक्रिया पूरी करने पर सहमत हो गए हैं।

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UP News: चुनाव बाइलाज के अनुसार करवाने के निर्देश
कोर्ट ने कहा जिला बार एसोसिएशन का चुनाव बाइलाज के अनुसार होना चाहिए।बार सदस्यों के लिए कार्य करती है और बार और बेंच के बीच संबंधों को बनाए रखती है।बार कार्यकारिणी का कार्यकाल 31 मार्च को पूरा हो चुका है।स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए पर्यवेक्षक को कई अधिकार दिए गए हैं।

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