Allahabad HC: Azam Khan के खिलाफ दर्ज केस की कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ी, अगली सुनवाई 23 मई को

Allahabad HC: याची के खिलाफ एसडीएम ने सार्वजनिक सभा में भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई।

0
285
Abdullah Azam
Azam Khan

Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिरोजाबाद के रसूलपुर थाना क्षेत्र, में वर्ष 2007 के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खां के खिलाफ चल रहे आपराधिक केस कार्यवाही पर लगी रोक बढ़ा दी है।याचिका को सुनवाई के लिए आगामी 23 मई को पेश करने का निर्देश दिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने मोहम्मद आजम खां की पुलिस चार्जशीट पर कोर्ट के संज्ञान लेने के आदेश सहित मुकदमे की कार्यवाही की चुनौती याचिका पर दिया है।

Allahabad HC
Allahabad HC

Allahabad HC: सार्वजनिक सभा में भड़काऊ भाषण देने का आरोप

Allahabad HC
Azam Khan

याची के खिलाफ एसडीएम ने सार्वजनिक सभा में भड़काऊ भाषण देने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई।पुलिस विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है।आपत्तिजनक भाषण देने वाली सीडी को आधार बनाया गया है।
याची का कहना है कि सीडी में दर्ज वास्तविक बयान चार्जशीट में दर्ज नहीं है। उसे कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। याची का साफ तौर पर कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाला कोई बयान नहीं दिया है। लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं।

संबंधित खबरें

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here