भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया पहुंचे Supreme Court, याचिका के जरिये की कोर्ट के दखल की मांग

Supreme Court: याचिका में भूटिया ने कोर्ट से समुचित आदेश देने का आग्रह किया है। कथित तौर पर स्वार्थी तत्वों के एकाधिकार वाली मौजूदा व्यवस्था से फुटबॉल फेडरेशन को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया जा सके।

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Supreme Court: मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्‍तान बाइचुंग भूटिया ने फुटबॉल संघ मामले में दाखिल याचिकाओं में हस्तक्षेप की मांग करते हुए याचिका दाखिल की है।आज यानी सोमवार को इस मामले की सुनवाई भी हो रही है।

अपनी हस्तक्षेप याचिका में भूटिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की मांग करते हुए कहा है कि प्रशासनिक समिति COA की ओर से तैयार किए गए संविधान को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के लिए नए विधान के रूप में स्वीकार कर लिया जाना चाहिए।
उनका कहना हैं कि नया संविधान आज के दौर में आए बदलाव के मुताबिक है। इसके साथ ही पूर्व और वर्तमान खिलाड़ियों के बारे में ज्यादा संवेदनशील और उनके हित में सोचने वाला भी है।

याचिका में भूटिया ने कोर्ट से समुचित आदेश देने का आग्रह किया है। कथित तौर पर स्वार्थी तत्वों के एकाधिकार वाली मौजूदा व्यवस्था से फुटबॉल फेडरेशन को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया जा सके।याचिका के मुताबिक COA द्वारा बनाए गए इस संविधान के जरिये दशकों से कुछ खिलाड़ियों और नेताओं के अधिपत्य से मुक्ति भी दिलाएगा।

Supreme Court: Ex Captain of Indian Football Bhaichung Butia.
Ex Football captain of India Bhaichung Butia.

Supreme Court: प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ियों की 36 सदस्यों वाली कमेटी ही आमसभा बनेगी

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याचिका के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ओर से 3 अगस्त के आदेश में कहा गया है कि नामी और प्रमुख फुटबॉल खिलाड़ियों की 36 सदस्यों वाली कमेटी ही आमसभा के तौर पर काम करेगी। इसके साथ ही यह कार्यसमिति का चुनाव करने वाले मतदाता मंडल का हिस्सा होंगे।
यह कमेटी स्वस्थ लोकतांत्रिक, तार्किक और एक समान वोट अधिकार की वजह से एक व्यावहारिक व्यवस्था भी देगी। इसके अलावा यह समिति समुचित सुधार, बदलाव और आधुनिक जरूरतों के मुताबिक कदम उठाएगी।
जो भारतीय फुटबॉल की सुनहरी परंपरा को और मजबूती देगी।

Supreme Court: ऑल इंडिया फुटबाल फेडरेशन को निलंबित करने का मामला

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जल्द से जल्द AIFF के फिर से चुनाव कराने की मांग की है। दायर
अर्जी में कहा गया है कि AIFF की निर्वाचित बॉडी इसकी देखरेख करें और COA के कामकाज में दखल बंद किया जाए।
अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से प्रशासकों की समिति COA का अधिपत्य वापस लेकर उसके कार्यकाल को समाप्त करने का आग्रह किया है।
इसके साथ केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से COA को 23 अगस्त तक अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के संविधान का स्वरूप कोर्ट में जमा करने का निर्देश देने को कहा है।

इसके अलावा AIFF के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन को AIFF प्रशासन द्वारा कार्यवाहक महासचिव के नेतृत्व में किए जाने के निर्देश देने का आग्रह किया है।

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