NEET PG परीक्षा में मेडिकल ऑफिसर्स कोटे को लेकर दाखिल याचिका SC ने की खारिज

0
221
supreme court
supreme court

Supreme Court ने NEET PG परीक्षा में मेडिकल ऑफिसर्स के कोटे को लेकर दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागेश्वर रॉव की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राज्य सरकार विधायिका सेवारत अधिकारियों के लिए PG डिप्लोमा कोर्सेज के लिए कोटा तय कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब उनको यह अधिकार और शक्तियां हैं तो कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा।

MoHFW के नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई

दरअसल पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के लिए NEET PG परीक्षा के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से 8 अक्टूबर को जारी नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। यह चुनौती उन डॉक्टरों ने दी थी जो सरकारी सेवा में नहीं थे।

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस अधिसूचना के जरिए NEET PG परीक्षा में मेडिकल और डेंटल अधिकारियों के लिए 40 प्रतिशत सीट रिजर्व रखे जाने का निर्णय लिया था। जिससे चिकित्सा अधिकारियों के लिए PG में कोटे की व्यवस्था की गई थी।

Supreme Court ने Tripura और Bengal हिंसा को एक जैसा माना, अब हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here