केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ अपील पर सुनवाई पूरी, HC ने छात्र नेता प्रभात गुप्ता हत्याकांड में फैसला रखा सुरक्षित

प्रभात हत्याकांड का मामला 8 जुलाई साल 2000 का है।

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Prabhat Gupta Murder Case: अजय मिश्रा टेनी की फाइल फोटो
Prabhat Gupta Murder Case: अजय मिश्रा टेनी की फाइल फोटो

Prabhat Gupta Murder Case: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज से लगभग 23 साल पहले साल 2000 में छात्र नेता प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस हत्या कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता अजय मिश्रा टेनी आरोपी हैं। मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से जुड़ा है इसलिए भी इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। बताया गया कि जब लखीमपुर के तिकुनिया में प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या की गई थी तब भी अजय मिश्रा टेनी भाजपा से जुड़े हुए थे। वहीं, प्रभात समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के सदस्य थे।

Prabhat Gupta Murder Case: अजय मिश्रा टेनी की फाइल फोटो
Prabhat Gupta Murder Case: अजय मिश्रा टेनी की फाइल फोटो

Prabhat Gupta Murder Case: कोर्ट में लगातार हुई सुनवाई

मिली जानकारी के अनुसार, प्रभात गुप्ता हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में पिछले साल से लगातार सुनवाई चल रही थी। कोर्ट में प्रभात गुप्ता के भाई राजीव गुप्ता ने 88 पेज की लिखित बहस दाखिल की थी। सुनवाई के बाद जज एआर मसूदी और जज ओम प्रकाश शुक्ला ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। बताया गया कि इस हत्याकांड में लखनऊ बेंच में सुनवाई चल रही थी। दिसंबर 2022 में कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण के लिए दोनों पक्षों के वकील तलब किए गए थे। उसके बाद इस साल के जनवरी के तीसरे हफ्ते में हाई कोर्ट की बेंच में सुनवाई होना तय हुआ।


मालूम हो कि लखीमपुर सेशन कोर्ट ने 2004 में सबूतों के अभाव में टेनी को बरी कर दिया था। सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी । अब राज्य सरकार की उसी अपील पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित किया है।

जानें क्या है पूरा मामला?
प्रभात हत्याकांड का मामला 8 जुलाई साल 2000 का है। मिली जानकारी के अनुसार, लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र के बनवीरपुर गांव में साल 2000 में 8 जुलाई को छात्र नेता प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में प्रभात के पिता संतोष गुप्ता ने अजय मिश्रा टेनी को आरोपी बनाया था। टेनी के साथ मामले में शशि भूषण, राकेश डालू और सुभाष को भी नामजद आरोपी बनाया गया था।

प्रभात के पिता की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। एफआईआर में लिखा गया कि प्रभात की कनपटी पर पहली गोली अजय मिश्रा टेनी ने मारी थी। उसके बाद दूसरी गोली सुभाष ने सीने में मारी थी। इसके बाद प्रभात की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। वहीं, पंचायत चुनाव में दुश्मनी को लेकर हत्या का आरोप लगा था।

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