नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने दिल्ली सरकार को एक बार फिर तगड़ा झटका दिया है। NGT ने दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन के संबंध में दायर की गई पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। NGT ने कहा है कि हमारे पहले के निर्दोशों के हिसाब से ही भविष्य में ऑड-ईवन की प्रक्रिया लागू हो।

दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसमें ट्रिब्यूनल ने कहा था कि भविष्य में जब भी दिल्ली में ऑड-ईवन लागू होगा तो किसी को भी इसके तहत छूट नहीं दी जाएगी।

दिल्ली सरकार अक्तूबर में दिल्ली में ऑड-ईवन लागू करना चहा रही थी और उस दौरान महिला ड्राइवरों और दोपहिया वाहनों को इसमें छूट देने की बात कही थी लेकिन NGT ने इस बात पर एतराज़ जताया और कहा कि अगर आपको ऑड-ईवन की व्यवस्था लागू करनी है तो किसी को भी इसमें छूट नहीं दी जाए, NGT के इस आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने ऑड-ईवन को लागू नहीं किया था और NGT की बात पर विचार करने को कहा था लेकिन फिर दिल्ली सरकार ने NGT के सामने अपने फैसले पर फिर से विचार करने के लिए याचिका लगाई।

शुक्रवार (15 दिसंबर) को दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए NGT ने ऑड-ईवन के तहत महिला चालकों और दोपहिया वाहनों समेत किसी को भी छूट देने से इनकार कर दिया। मतलब यह कि अगर अब भविष्य में कभी दिल्ली में ऑड-ईवन लागू किया जाता है तो किसी को भी इसमें छूट नहीं मिलेगी।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा कि दोपहिया वाहन प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं क्योंकि यह उत्सर्जन के पुराने नियमों के अनुसार चलते हैं। ऐसे में 60 लाख दोपहिया वाहनों को इस स्कीम से कतई छूट नहीं दी जा सकती।

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