नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दक्षिणी शाखा ने काकीनाडा में डम्मुलपेटा और पार्लोपेटा क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई निर्माण परियोजना के कारण मैंग्रोव के कथित विनाश का पता लगाने के लिए एक पांच सदस्यीय संयुक्त समिति का गठन किया है।

य़ह आवेदन सत्यनारायण बोलिस्ति द्वारा दायर किया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा नवरात्रिनलु के नाम के तहत शुरू की गई निर्माण परियोजना – प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघरों को घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पेडालैंडारकी इलू कार्यक्रम ( शहरी) मैंग्रोव को नष्ट करके मिशन तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 और 2019, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और अन्य पर्यावरणीय कानूनों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

न्यायमूर्ति के. रामाकृष्णन और साईबल दासगुप्ता की पीठ ने हालांकि यह देखा कि “जिला कलेक्टर, पश्चिम गोदावरी, काकीनाडा के साथ-साथ जिला वन अधिकारी से प्राप्त एक पत्र से पता चलता है कि इस भूमि पर ना कोई जंगल है और ना ही कभी कोई जंगल था परंतु आवेदक ने यह दिखाने के लिए कुछ गूगल आकृतियों का सहारा लिया है जिसमें कि क्षेत्र मैंग्रोव द्वारा कवर किया गया है। हालांकि, इन आरोपों की वास्तविकता को एक अधिकरण द्वारा नियुक्त की जाने वाली समिति द्वारा एक उचित रिपोर्ट प्राप्त करके सत्यापित किया जाना है। ”

पीठ ने यह भी कहा कि चूंकि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय पहले ही यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित कर चुका है, इसलिए ट्रिब्यूनल के लिए इस मैटर में आगे कोई अंतरिम आदेश पारित करने की आवश्यक नहीं है|

ट्रिब्यूनल द्वारा नियुक्त संयुक्त समिति को यह पता लगाना है:-

क्या विचाराधीन क्षेत्र तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2011 और 2019 के प्रावधानों के लिए एक मैन्ग्रोव वन विषय था? किसी भी परियोजना के लिए किसी भी मंजूरी की आवश्यकता थी?

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत एमओईएफ और सीसी या वन विभाग से किसी भी तरह की मंजूरी की आवश्यकता है या नहीं?

परियोजना को शुरू करने के लिए मुख्य वन्यजीव वार्डन से अनुमति आवश्यक है क्योंकि आवेदक के अनुसार यह कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य के निकट है।

कमिटी को इस क्षेत्र की पूर्वकाल स्थिति का पता लगाने के लिए,  छह महीने की अवधि की सैटेलाइट आकृतियों के माध्यम से तैयार किए गए वन सर्वेक्षण मानचित्र को सत्यापित करना है और यदि कोई उल्लंघन है यह पाया जाता है कि उन्हें उल्लंघन की प्रकृति का उल्लेख करना हैं और यदि एसा है तो पर्यावरण को होने वाले नुकसान की प्रकृति का उल्लेख करने के लिए निर्देशित किया जाता है और उस क्षेत्र में मैंग्रोव की बहाली सहित पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बहाली के लिए आवश्यक पर्यावरणीय क्षति का आकलन किया जाना चाहिए|

पीठ ने समिति को निर्देश दिया है कि वह इस ट्रिब्यूनल को ngtszfiling@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से तीन महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपे।

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