आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चौथे मामले में भी दोषी करार दिया गया है। रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने दुमका कोषागार मामले में सोमवार(19 मार्च) को लालू प्रसाद यादव समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया। जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र समेत 12 अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया। दोषियों पर सजा के मामले में 21 मार्च से तीन दिनों तक बहस होगी और माना जा रहा है कि कोर्ट लालू यादव को 23 मार्च को सजा सुनाएगा।

विशेष सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव को कोर्ट में पेश होने को कहा था लेकिन बीमार लालू अस्पताल से जब तक कोर्ट पहुंचे तब तक अदालत ने उन्हें दोषी करार देने का फैसला सुना दिया। अदालत ने लालू प्रसाद यादव के साथ ही अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर को दोषी ठहराया है। महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार, राजा राम, रघुनंदन प्रसाद, राजेन्द्र कुमार, फूलचंद और सरमेंद्र दास समेत 19 लोगों को भी कोर्ट ने दोषी पाया है। जबकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ,एमसी सुवर्णो, ध्रुव भगत, अधीप चंद, जगदीश शर्मा, महेश प्रसाद, आरके राणा समेत 12 लोगों को आरोप मुक्त करार देते हुए विशेष सीबीआई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।

दुमका कोषागार केस 3 करोड़ 13 लाख रुपये के गबन का है। इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लालू प्रसाद के वकील का कहना था कि उन्हें आरजेडी अध्यक्ष को दोषी ठहराए जाने की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि लालू यादव की तबीयत और उम्र का हवाला देते हुए कम से कम सजा की मांग की जाएगी।

आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले की तीन मामलों में पहले ही सजा हो चुकी है।

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