चारा घोटाला के मामले में लालू प्रसाद यादव की सजा पर शुक्रवार (5 जनवरी) को फैसला एक बार फिर टल गया। अब सजा का ऐलान शनिवार को दोपहर दो बजे होगा।

शुक्रवार को लालू यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी हुई। लालू ने सेहत का हवाला देते हुए कोर्ट से कम सज़ा देने की अपील की। लालू के वकीलों ने कहा कि लालू को किडनी की बीमारी है वह डायबिटीज के मरीज हैं और उनका दिल का ऑपरेशन भी हो चुका है। इसके अलावा लालू के वकील ने कहा कि बिरसा मुंडा जेल में शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं है और कई सारे इन्फेक्शन होने का डर है इसलिए उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें कम सज़ा दी जाए।

लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के मामले में 23 दिसंबर को रांची की स्पेशल CBI अदालत ने दोषी करार दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद लालू यादव को कोर्ट रूम में ही हिरासत में लिया गया था और वह तब से जेल में हैं। मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया था। लालू समेत 16 लोगों को सजा सुनाई जानी है।

कितनी हो सकती है सजा ?

कानून के जानकारों का कहना है कि इस मामले में अगर लालू यादव और अन्य को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें अधिकतम सात साल और न्यूनतम एक साल की कैद की सजा हो सकती है । लेकिन CBI अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में गबन की धारा 409 के तहत 10 साल और धारा 467 के तहत आजीवन कारावास की भी सज़ा हो सकती है।

क्या है मामला ?

पुलिस ने 1994 में संयुक्त बिहार के देवघर, गुमला, रांची, पटना, चाईबासा और लोहरदगा समेत कई कोषागारों से फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपये की अवैध निकासी के मामले दर्ज किए। करोड़ों की निकासी के मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर साजिश रचकर घोटालेबाजों का सहयोग करने और उन्हें बचाने का आरोप है। यह मामला साल 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर अवैध ढंग से 89 लाख, 27 हजार रुपये निकालने का है। लालू प्रसाद यादव एवं अन्य के खिलाफ सीबीआई ने आपराधिक षड्यन्त्र, गबन, फर्जीवाड़ा, साक्ष्य छिपाने, पद के दुरुपयोग से जुड़ी भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 120बी, 409, 418, 420, 467, 468, 471, 477 ए, 201, 511 के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(डी) और 13(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

इससे पहले चाईबासा कोषागार से 37 करोड़, 70 लाख रुपये अवैध ढंग से निकालने के मामले में सभी आरोपियों को सजा हो चुकी है।

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