Allahabad High Court ने Chandra Shekhar Azad Park के मामले में प्रयागराज के जिलाधिकारी को हलफनामा दिया है। कोर्ट ने पूर्व में चंद्रशेखर आजाद पार्क (कंपनीबाग) के रखरखाव व सुविधाऐं बढ़ाने के आदेश दिए थे और आदेश की अवहेलना को लेकर (जिलाधिकारी) DM को अनुपालन हलफनामा देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने पार्क के लिये जिन भी तिथियों को जो भी आदेश दिए थे उन पर क्या कदम उठाए गए हैं उसकी भी रिपोर्ट मांगी गई है। याचिका की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2022 को होगी। कोर्ट के आदेश के अनुसार इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी या फिर जिलाधिकारी प्रयागराज को स्वंय उपस्थित होना होगा। कैप्टन अजय कुमार सिंह की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने यह आदेश दिया है।
आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा
याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सीबी यादव ने कहा कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य की जनहित याचिका में चंद्रशेखर आजाद पार्क (कंपनीबाग) के रखरखाव, सुविधाएं बढ़ाने, अतिक्रमण हटाने और वाहन के प्रवेश को बंद करने को लेकर कई आदेश दिए थे। लेकिन मौजूदा समय में अदालत के इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। पार्क में चार पहिया वाहनों का प्रवेश हो रहा है जिससे पार्क के पर्यावरण को खतरा हो सकता है। जॉगिंग ट्रैक टूटी है और उसकी मरम्मत का काम नहीं हुआ। टॉयलेट की सफाई नहीं होने के कारण वे गंदे पड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी जानबूझकर आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कोर्ट को आदेशों के पालन की स्थिति से अवगत कराने के लिए उनसे चार सप्ताह का समय मांगा है। जिसे स्वीकार कर लिया गया ।
पार्कों के लिए सरकार की मुहिम
सरकार ने भी देश के 7 बड़े कंपनीबाग के रखरखाव करने के नोटिस को जारी कर दिया है। इससे उनका मुख्य उद्देश्य पार्क में सुधार कार्य करके लोगों के लिए रोज़गार के अवसर बनाना है। यह कार्य PM-MITRA परियोजना के तहत किया जा रहा है जिसकी कुल लागत 4,445 करोड़ रूपये है। इसके द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर लाख तथा अप्रत्यक्ष तौर पर 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी।
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