दिल्ली में गैंगरेप के बाद ‘अनामिका’ की हुई थी हत्या, 10 साल बाद SC ने सभी दोषियों को किया बरी

हाई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा

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Chhawla Gang Rape Case
Chhawla Gang Rape Case(प्रतीकात्मक चित्र)

Chhawla Gang Rape Case: सुप्रीम कोर्ट ने छावला गैंगरेप और लड़की की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले के तीनों दोषियों को बरी कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट द्वारा दी गई फांसी की सजा को भी बदल दिया है। यह फैसला CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने की है। मामला साल 2012 का है।

Chhawla Gang Rape Case(प्रतीकात्मक चित्र)
Chhawla Gang Rape Case(प्रतीकात्मक चित्र)

Chhawla Gang Rape Case: हाई कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा

साल 2012 में दिल्ली के छावला में एक 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। मिली जानकारी के अनुसार, वह लड़की उतराखंड की रहने वाली थी। इस मामले में निचली अदालत और हाईकोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। बता दें कि तीनों दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के इस फांसी की सजा के खिलाफ चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले के तीनों दोषियों रवि कुमार, राहुल और विनोद को बरी कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?
दरअसल, यह मामला साल 2012 का दिल्ली के छावला क्षेत्र का है। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली लड़की छावला के कुतुब विहार क्षेत्र में रहती थी। उस 19 साल की लड़की को 9 फरवरी 2012 को तीन आरोपियों ने तब किडनैप कर लिया, जब वह रात में नौकरी से लौट रही थी। उसके बाद लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार, लड़की के आंखों में आरोपियों ने तेजाब डाल दिया था। मामले में लड़की का नाम(काल्पनिक) ‘अनामिका’रखा गया। दिल्ली की निचली अदालत और हाईकोर्ट ने तीनों दोषियों को मामले में मौत की सजा सुनाई थी। बता दें कि 14 फरवरी 2012 को ‘अनामिका’का शव हरियाणा के रेवाड़ी के एक खेत में मिला था।

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