आम्रपाली समूह के खिलाफ सख्ती बरतते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कंपनी के पांच-सितारा होटल, सिनेमा हॉल, मॉल और देशभर में स्थित कारखानों को कुर्क कर उन्हें बेचने का आदेश दिया है।

जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम से जो भी संपत्ति बनाई या खरीदी गई है, उसे बेचा जाएगा।

पीठ ने कहा कि समूह के निदेशकों ने जो हलफनामा दिया है, उसमें 2996 करोड़ रुपये दूसरी जगह डायवर्ट करने की बात सामने आई है।

हलफनामे के मुताबिक, फ्लैट खरीदारों से ली गई रकम से राजगीर, बक्सर व ग्रेटर नोएडा में होटल, बरेली में मॉल और नोएडा में ऑफिस खरीदे गए हैं।

पीठ ने डीआरटी को ग्रेटर नोएडा के होटल, बरेली के मॉल, नोएडा के चार ऑफिस व राजगीर तथा बक्सर की बायोटेक संपत्तियों को जब्त कर उन्हें बेचने के लिए कहा है।

इसके अलावा गया व मुजफ्फरपुर के मॉल, मेरठ के हाईटेक सिटी मूवी हॉल, पूर्णिया स्थित जमीन और भुवनेश्वर स्थित जमीन व इस्पात फैक्टरी को बेचने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

पीठ ने आम्रपाली समूह के निदेशकों से कहा कि आपने हलफनामे में 2996 करोड़ रुपये के फंड को डायवर्ट करने की बात कही है।

ऐसे में आपके खिलाफ क्यों नहीं आपराधिक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। पीठ ने निदेशकों को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

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