Allahabad HC:प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग को संशोधित करने की मांग में याचिका दाखिल, कोर्ट ने की खारिज

Allahabad HC: कोर्ट ने कहा कि याची एक राजनीतिक दल का सदस्य है, निहित उद्देश्य को लेकर याचिका दायर की गई है।ऐसे मामले याचिका में तय नहीं किए जा सकते।

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Allahabad HC: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रस्तावित राम वन गमन मार्ग योजना को संशोधित करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।कोर्ट ने कहा कि याची एक राजनीतिक दल का सदस्य है, निहित उद्देश्य को लेकर याचिका दायर की गई है।ऐसे मामले याचिका में तय नहीं किए जा सकते।कोर्ट ने कहा सरकार ने निर्माण योजना तैयार करने से पहले रिसर्च किया होगा।जिसमें बदलाव करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।

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Allahabad HC: याची बोला- राम वन गमन मार्ग वास्‍तविक स्‍थान से नहीं गुजर रहा

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कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। ये आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की खंडपीठ ने जिला पंचायत कौशांबी के पूर्व सदस्य रजनीश कुमार पाण्डेय की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि राम वन गमन मार्ग वास्तविक स्थानों से होकर नहीं गुजर रहा है।योजना संशोधित करने या स्थलों को संपर्क मार्ग से जोड़ते हुए निर्माण कार्य करने का निर्देश जारी किया जाए।

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