आखिरकार एक पत्रकार को न्याय मिल ही गया। पत्रकार जे डे मर्डर केस में कोर्ट ने छोटा राजन को दोषी करार दिया है। कुल 11 में से दो आरोपियों को बरी किया गया है जबकि 9 लोगों को दोषी माना गया है। बुधवार को अदालत ने गैंगेस्टर छोटा राजन समेत नौ लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले अदालत ने इन सभी लोगों को हत्या, आपराधिक साजिश रचने और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत दोषी ठहराया था। मुंबई की मकोका अदालत ने  पत्रकार जिग्ना वोरा और जोसेफ पॉल्सन को सभी आरोपों से बरी कर दिया था। बता दें कि मशहूर पत्रकार ज्योतिर्मय डे की गिनती अंडरवर्ल्ड के मामलों की खबर रखने वाले पत्रकारों में होती थी।

बता दें कि विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश समीर अदकर ने इस मामले में राजन के अलावा आठ अन्य को दोषी ठहराया। सबूतों के अभाव और अभियोजन पक्ष द्वारा वोरा और पॉल्सन जोसेफ के खिलाफ मामला साबित नहीं कर पाने की वजह से अदालत ने दोनों को बरी कर दिया है। जे डे की हत्या  11 जून 2011 में मुंबई के पवई इलाके में की गई थी। खबर के सिलसिले में जे.डे की  अंडरवर्ल्ड डॉन और उनके करीबियों से अक्सर बात होती रहती थी। अंडरवर्ल्ड की खबरें लिखते वक्त जेडे, राजन के खिलाफ भी लिखते थे।

अदालत में भी यही पक्ष रखा गया कि जे डे हमेशा राजन के खिलाफ लिखते थे और राजन इस बात से काफी नाराज रहता था। उसको ये भी शक था कि जे डे उसके दुश्मनों के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रच रहा था। मुंबई पुलिस ने जांच के दौरान इस बात का खुलासा किया था कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने शक के कारण जे डे की हत्या करवा दी थी। राजन को शक था कि जेडे उसके दुश्मन दाऊद इब्राहिम से मिल चुके हैं। बता दें कि जेडे अंडरवर्ल्ड पर 2 किताबें लिख चुके थे और वह छोटा राजन की जिंदगी पर किताब लिखने की तैयारी कर रहे थे।

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