ओबीसी (OBC) से जुड़े 127वें संविधान संशोधन विधेयक को 385 सांसदों का समर्थन मिला है। लोक सभा में मैराथन चर्चा के बाद हुए मतविभाजन में इसका निर्णय हुआ। इस बिल के खिलाफ किसी सांसद ने मतदान नहीं किया है। ओबीसी आरक्षण पर राज्‍यों को अधिकार देने वाला संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल के पक्ष में 385 वोट पड़े और बिल के विरोध में एक भी वोट नहीं पड़े। इसे विधेयक के पास होने पर राज्‍यों को ओबीसी का लिस्‍ट बनाने का अधिकार मिलेगा।


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ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) जातियों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों का अधिकार फिर से बहाल होगा। लोकसभा ने मंगलवार को 127वें संविधान संशोधन के जरिए ओबीसी से जुड़े इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया है। विधेयक के पक्ष में 385 मत पड़े जबकि विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। हालांकि इस सर्वसम्मति के बावजूद चर्चा के दौरान राजनीति खूब हुई और पक्ष और विपक्ष की ओर से यह जताने की कोशिश भी कि दूसरे पक्ष ने ओबीसी की चिंता नहीं की। संविधान संशोधन विधेयक को बुधवार को राज्यसभा से भी पारित कराने की तैयारी है।


127वां संविधान संशोधन विधेयक बहुमत के साथ हुआ पारित
राज्यों के अधिकार बहाली से जुड़े इस संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि इस विधेयक से संघीय व्यवस्था मजबूत होगी। राज्यों को फिर से उनके अधिकार मिलेंगे। जिसमें वे पहले की तरह ओबीसी जातियों की पहचान कर सकेंगे और उनकी सूची भी तैयार कर सकेंगे। ओबीसी के हित में वह और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे।


आज राज्यसभा से भी पास होने की संभावना
कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि आज जो कांग्रेस पार्टी जातीय गणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग कर रही है, जब वह सत्ता में थी तब इसे क्यों नहीं जारी किया। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कुमार ने इस दौरान विपक्ष की ओर से आरक्षण की 50 फीसद की सीमा खत्म करने के सवालों का भी जवाब दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 फीसद की यह सीमा तय की है। हालांकि यह 30 साल पहले की परिस्थितियों के आधार पर कोर्ट ने तय किया था। इस पर नए सिरे से फिर से विचार करने की जरूरत है।


सरकार का विपक्ष को करारा जवाब
उन्होंने इस दौरान यह भी साफ किया कि यह समस्या केंद्र सरकार की वजह से नहीं पैदा हुई है, बल्कि महाराष्ट्र सरकार के मराठा आरक्षण के फैसले के बाद कोर्ट ने राज्यों के अधिकार को खत्म कर दिया था। हम इसे ठीक कर रहे और राज्यों के अधिकार फिर से बहाल कर रहे हैं। ओबीसी से जुड़े इस विधेयक पर चर्चा में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने ओबीसी को लेकर राजनीति कर रहे विपक्ष को करारा जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो भी लोग बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, वे यह भूल रहे हैं कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने इसके लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लंबे समय तक रोककर रखा था। बाद में जब भाजपा के समर्थन वाली सरकार केंद्र में आई, तो इसे लागू किया गया था। इसी तरह ओबीसी क्रीमीलेयर की सीमा बढ़ाने का फैसला अटल बिहारी बाजपेयी की सरकार ने लिया। इसके बाद मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया। मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा के आल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण लागू करने का काम किया।

OBC समुदाय का बड़ा वोट बैंक हर किसी के लिए अहम
ओबीसी समुदाय का बड़ा वोट बैंक हर किसी पार्टी के लिए अहम है। इसीलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ विपक्षी खेमे के तमाम नेताओं की सोमवार सुबह संयुक्त बैठक हुई तो इसमें एक मत से हंगामे को विराम देकर विधेयक का समर्थन करने का फैसला हुआ। बैठक में तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, द्रमुक, राजद, सपा, माकपा, भाकपा, आप, एनसीपी आदि दलों के नेता शामिल थे।


साढ़े पांच घंटे से अधिक की मैराथन चर्चा के बाद अपने जवाब में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने राम मनोहर लोहिया, डॉ अंबेडकर, पेरियार और पंडित दीन दयाल उपाध्याय का जिक्र किए जाने पर कहा कि दलों की विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन दिलों में सबके एक ही भावना होती है, कि समाज के वंचित तबके का कल्याण करना है।

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