लोग अपने घर को साफ और सुंदर बनाने के लिए कई तरह की चीजों का प्रयोग करते हैं लेकिन जब बात देश को साफ रखने की आती है तो कहीं न कहीं नजरअंदाज कर देते है। विधानसभा चुनाव 2017 के बाद उत्तराखंड में नई सरकार का गठन हुआ है और त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा सीएम पद की शपथ लेने के बाद उत्तराखंड सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार ने उत्तराखंड में साफ-सफाई को सबसे ऊपर रखा है। सरकार साफ सफाई को लेकर पहले भी कई तरह के प्रावधान बनाती आई है लेकिन अब इन्हें लेकर सख्त कदम उठाए गए है।
अब देव भूमी उत्तराखंड में कूड़ा कचड़ा फैलाने और थूकने को लेकर प्रतिषेध अधिनियम तैयार किया गया है। इस कानून के मुताबिक अगर कोई भी सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा फैलाता और थूकता दिखाई देता है तो धारा 9 के तहत 5000 रूपये का जुर्माना तय किया गया है। जुर्माने के साथ 6 माह की जेल का भी प्रावधान किया गया है। हालांकि पहले भी गंदगी फैलाने पर 500 रूपये का जुर्माना लगाया जाता था। उत्तराखंड के प्रभारी सचिव अरविंद सिंह ने गंदगी को साफ करने के लिए नगर निगम पालिकाओं और नगर पंचायतों को पत्र भेजा, जिसमें स्वच्छता से जुड़ी तमाम बातों को दर्शाया गया था। प्रावधान को अमल में लाने के लिए निकाय के अधिकारी भी जुट गए है। इस प्रावधान को उत्तराखंड में लागू करने के लिए प्रशासन की मंजूरी भी मिल गई है।
अधिकारियों ने बताया कि देव भूमी उत्तराखंड की सुन्दरता को बरकरार रखने के लिए प्रतिषेध नियम एक बहुत बड़ा प्रयास है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि साफ सफाई को लेकर यह देश में लागू हो रहा पहला एक्त है जिसमें कूड़ा फैलाने का साथ-साथ थूकने पर भी भारी जुर्माना लगाया जाएगा।