त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं। बैठक में सरकार ने उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सूबे में पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग पर रोक लगी है। जिसके बाद इन क्षेत्रों में काम कर रहे तमाम व्यवसायी अपनी आजीविका को लेकर परेशान हैं। इसके साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट ने एक और अहम फैसले को मंजूरी दी है। प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कैबिनेट ने नई नियामवली को मंजूरी दी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कैबिनेट में हुए तमाम मुद्दों की जानकारी दी। आईये देखते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत कैबिनेट की बैठक के अहम फैसले।

  • रिवर राफ्टिंग, कयाकिंग-केनोइंग नियमावली में संशोधन कर व्यवहारिक बनाया।
  • पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर की योग्यता निर्धारित की गई।
  • नियमावली के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान किया गया।
  • एयरो स्पोर्ट्स के लिए नियमावली बनी।
  • रिवर राफ्टिंग के दौरान धूम्रपान एवं नशे पर पूर्ण प्रतिबंध।
  • पुलिस आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली को मंजूरी ।
  • मंजूरी में भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई।
  • मुख्य आरक्षी पद पर 50% सीनियरिटी और 50% विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन।
  • आरक्षी, मुख्य आरक्षी, उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती प्रक्रिया निर्धारित।
  • पुलिस घुड़सवार दल सेवा नियमावली को मंजूरी।
  • पुलिस मोटर परिवहन शाखा की सेवा नियमावली को मंजूरी।
  • यू कोस्ट के सातवें वेतनमान को मंजूरी।
  • धार्मिक स्वतंत्रता नियमावली अधिनियम नियमावली में संशोधन।
  • छल कपट करने वाले संस्थान का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया तय ।
  • सबूत को सिद्ध करने का भार उसी संस्था पर निर्धारित किया गया।

एपीएन ब्यूरो

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here