पारा शिक्षक हत्याकांड मामले में आखिरकार कोर्ट का फैसला आ गया। शिक्षक मनोज कुमार की हत्या में दोषी करार विधायक एनोस एक्का को आज सिमडेगा कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उनपर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को  एनोस एक्का सहित तीन को  अपर जिला एवं  सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने  दोषी  करार दिया है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी के धनेश बड़ाइक को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने पूर्व मंत्री और उनके सहयोगी को सजा सुनाई। एनोस एक्का और धनेश बड़ाईक पर को 302/120बी,364/120बी, 201/120बी, 171एफ/120बी और 27 आर्म्स एक्ट में ये सजा मिली है।

बता दें कि 26 नवंबर 2014 को सिमडेगा के शाहपुर प्रखंड संघर्ष समिति और कोलेबिरा प्रखंड पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष मनोज कुमार लसिया की हत्या कर दी गई थी।  पारा शिक्षक को उनके स्कूल से 26 नवंबर को अगवा किया गया था। वहीं, अलगे दिन यानी 27 नवंबर 2014 को पारा शिक्षक का शव स्कूल के समीप झाड़ी से बरामद हुआ था। पुलिस ने इस मामले में विधायक एनोस एक्का को 26 नवंबर को ही आधी रात में करीब डेढ़ बजे गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोलेबिरा थाना में 58-4 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पूर्व मंत्री पिछले चार साल से जेल में बंद हैं। मंगलवार को सजा सुनाने के लिए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये अदालत में पेश किया गया।  इससे पहले बीते 30 जून को कोर्ट ने इस मामले में एनोस एक्का और धनेश बड़ाईक को दोषी करार दिया था।

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