आप को शाहरुख खान और करीना कपूर का ‘छम्मक छल्लो’ गाना भले ही कितना अच्छा लगता हो लेकिन आम जीवन में इस गाने को किसी महिला के लिए गाने से पहले आपको कई बार सोचना होगा। हो सकता है कि आपको इसके लिए जेल की हवा खाना पड़ जाए। जी हां, ठाणे की एक अदालत ने इस शब्द को महिलाओं के लिए एक ‘अपमानजनक’ शब्द बताया है।

दरसल 8 साल पुराने एक मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह टिप्पणी की है। इस मामले में शिकायतकर्ता महिला के अनुसार, नौ जनवरी 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर करके वापस घर लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई और कूड़ा जमीन पर बिखर गया। इस कारण से पड़ोसी व्यक्ति बिफर गया और उसने महिला को कई अपशब्द कहें। इन अपशब्दों में एक शब्द ‘छम्मक छल्लो’ भी था। इस शब्द से गुस्साकर महिला ने पुलिस से संपर्क किया लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। तब महिला ने अदालत का रूख किया था।

आठ साल बाद, मामले की सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट आर टी लंगाले ने महिला के आरोपों को सही ठहराते हुए कहा किआरोपी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 509 (शब्द, इशारे या किसी गतिविधि से महिला का अपमान) के तहत अपराध किया है। जज ने आरोपी को ‘अदालत के उठने तक’ साधारण कैद की सजा सुनाई और उसपर एक रूपए का जुर्माना लगाया।

जज ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘यह एक हिंदी शब्द है और अंग्रेजी में इसके लिए कोई शब्द नहीं है। भारतीय समाज में इस शब्द का अर्थ इसके इस्तेमाल से समझा जाता है और आम तौर पर इसका इस्तेमाल किसी महिला का अपमान करने के लिए किया जाता है। जज ने कहा यह किसी की तारीफ करने का शब्द नहीं है, इससे महिला को चिढ़ होती है और उसे गुस्सा आ सकता है।’

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