रेलवे लगातार कई ऐसे योजनाएं और सुविधाएं ला रहा है जिससे यात्रियों को कई सहूलियतें मिल रही हैं। ऐसी ही एक और सुविधा रेलवे देने जा रहा है। अगर अब यात्री के पास ट्रेन का कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट है और किन्हीं कारणों से उसको यात्रा निरस्त करनी पड़ती है तो वो अपना कन्फर्म रिजर्वेशन टिकट किसी और यात्री को दे सकता है और वह यात्री उस टिकट पर यात्रा कर सकेगा। इसके लिए रेलवे ने गाइडलाइन भी तैयार की है। बता दें कि कई ऐसे मौके आते हैं कि जब हमारे पास रेलवे का कन्फर्म टिकट होता है लेकिन प्लान बदल जाता है। यात्री की जगह उसके परिवार के किसी दूसरे सदस्य को यात्रा करनी होती है। ऐसे हालात में वह यात्री चाहकर भी अपना टिकट अपने रिश्तेदार को नहीं दे पाते हैं। लेकिन भविष्य में अब वो ऐसा कर सकेंगे।

रेलवे के गाइडलाइन के मुताबिक यात्री अपना कंफर्म टिकट परिवार के किसी अन्य सदस्य जैसे माता, पिता, भाई, बहन आदि को ट्रांसफर कर सकते हैं। 1990 में जारी हुई इस गाइडलाइन में 1997  और 2002 में संशोधन हुआ है। इसमें बताया गया है कि रेलवे के अधिकृत अहम स्टेशनों के मुख्य रिजर्वेशन सुपरवाइजर एक यात्री द्वारा किसी दूसरे यात्री को दिए गए टिकट पर उसका नाम, बर्थ और सीट नंबर दे सकेंगे। रेलवे के मुताबिक, टिकट को ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले आवेदन करना है। अगर आप इसके बाद आवेदन करते हैं, तो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा।

लेकिन इसमें कुछ नियम-कानून भी है। जैसे- किसी अन्य को टिकट देने की यह सुविधा का लाभ यात्री सिर्फ एक बार ही उठा सकते है। वहीं अगर किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान का छात्र अपना कन्फर्म टिकट किसी और को देना चाहता है तो उसे संस्थान के प्रमुख से मंजूरी लेनी होगी। तब जाकर टिकट उसी संस्थान के अन्य छात्र को दिया जा सकेगा। वहीं नेशनल कैडेट कोर के सदस्य भी इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। बस उन्हें इसके लिए कैडेट प्रमुख से इजाजत लेनी होगी।

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