पंजाब में कांग्रेस की मुस्कान वापस लाकर अपनी सरकार बनाने वाले अमरिंदर सिंह की मुश्किलें कोर्ट ने बढ़ा दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को कोर्ट ने समन जारी किया है। आयकर विभाग ने अपनी पूरी संपत्ति की सही जानकारी ना देने पर अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणइंदर के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया था।

चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जपइंदर सिंह की अदालत ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को समन जारी करके 20 जुलाई को तलब किया है। आयकर विभाग की ओर से अदालत में पेश हुए अधिवक्ता राकेश गुप्ता ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि रणइंदर के खिलाफ चल रहे केस की अगली सुनवाई 18 मई को होगी।

गौरतलब है कि आयकर विभाग के इंवेस्टिगेशन विंग ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ पिछले साल आयकर अधिनियम की धारा 277 और फौजधारी की धाराओं 176, 177, 181, 186, 193 और 199 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में विभाग ने आरोप लगाया था कि कैप्टन और उनके परिवार की विदेशों में कई चल-अचल संपत्तियां हैं और उन्होंने विभाग को इनकी पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

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