Mohammed Zubair को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में किया पेश, चार दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया

पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने आज आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक को पेश किया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जुबैर के ट्वीट हैंडिल पर आपत्ति जनक टिप्पणी की गई थी। उस ट्वीट की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है।

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Mohammed Zubair को दिल्ली पुलिस ने पटियाला कोर्ट में पेश, कोर्ट ने पत्रकार को चार दिन की पुलिस रिमांड में भेजा

Mohammed Zubair: ऑल्ट न्यूज (AltNews) के सह-संस्थापक और पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुलिस और जुबैर ने अपने- अपने पक्ष में दलीलें पेश की। फिलहाल कोर्ट ने पत्रकार को चार दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। गौरतलब है कि पत्रकार मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सोमवार 27 जून को पुलिस ने जुबैर से पूछताछ की थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

Mohammed Zubair को दिल्ली पुलिस ने पटियाला कोर्ट में पेश, कोर्ट ने पत्रकार को चार दिन की पुलिस रिमांड में भेजा
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Mohammed Zubair: इन धाराओं में केस दर्ज

पुलिस ने जुबैर के खिलाफ IPC की धारा 153 (ऐसे कृत्य जिससे माहौल बिगड़ने और उपद्रव होने की आशंका हो) और धारा 295 (किसी समाज द्वारा पवित्र मानी जाने वाली वस्तु का अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। जुबैर अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर ऑल्ट न्यूज वेबसाइट चलाते हैं। वह कई समाचार वेबसाइट द्वारा प्रकाशित खबरों को फैक्ट चेकिंग कर उनकी विश्वसनीयता को खंगालने का काम करते हैं।

बता दें कि जुबैर के कारण ही नूपुर शर्मा के बयान पर खाड़ी देशों की आलोचना का भारत को सामना करना पड़ा था। जुबैर ने नूपुर शर्मा के पैंगबर मुहम्मद पर दिए बयानों को लेकर कई ट्वीट किए थे।

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Mohammed Zubair: कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या- क्या हुआ?

पटियाला हाउस कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने आज आल्ट न्यूज के सह-संस्थापक को पेश किया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जुबैर के ट्विटर हैंडल पर आपत्ति जनक टिप्पणी की गई थी। उस ट्वीट की जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है।

पुलिस ने उस ट्वीट के बारे में कोर्ट को बताया जिसमें उन्होंने 2014 से पहले और बाद में हनीमून होटल के नाम को बदल कर हनुमान होटल कर दिया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि उनके खिलाफ दो और अन्य मामले भी हैं।

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वहीं दूसरी ओर ज़ुबैर की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कोर्ट में दलील रखी। वृंदा ग्रोवर ने कहा ‘वह एक फैक्ट चेकर हैं, उनका काम सोशल मीडिया पर चल रहे झूठ का पर्दाफाश करना है। जिसकी वजह से काफी लोग उन्हें पंसद भी करते हैं।

ग्रोवर ने कहा जुबेर को नोटिस किसी और मामले में देकर पूछताछ के लिए बैंगलोर से दिल्ली बुलाया गया जबकि उनकी गिरफ्तारी किसी दूसरे मामले में की गई है।

ग्रोवर ने कहा जिस ट्वीट पर उनकी गिरफ्तारी हुई है वह 2018 का है। जिसके लिए शिकायत 2022 में की गई है। बता दें कि जुबैर ने ‘किसी से न कहना’ फिल्म की एक तस्वीर ट्वीट कर दी, जिसमे लिखा हुआ था -हनुमान होटल से लेकर हनीमून होटल तक वाली। उसमें कुछ भी एडिट नहीं किया गया था।

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