केंद्र सरकार भले ही महिलाओं की सुरक्षा के तमाम वायदें करती रहती हो लेकिन देश में महिलाओं के खिलाफ रेप और यौन उत्पीड़न के बढ़ते मामले इन सभी दावों की पोल खोलते नजर आते है। स्कूल और कॉलेजों में भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। स्कूल- कॉलेजों में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले आए दिन सामने आते है। दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू टेक्नॉलजी विश्वविद्यालय (JNU) से एक छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है।

पुलिस ने दिल्ली स्थित जवाहर लाल नेहरू टेक्नॉलजी विश्वविद्यालय (JNU) के एक प्रोफेसर को 20 साल की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया है। प्रोफेसर को मजिस्ट्रेट की एक अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

पुलिस ने बताया कि जेएनयू के प्रोफेसर के. बबूलू के खिलाफ एक छात्रा के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद कड़ी कार्रवाई करते हुए दो दिन के भीतर ही आरोपी को राजमंदरी से गिरफ्तार कर लिया।

रजिस्ट्रार सुब्बाराव ने ये शिकायत की दर्ज

बता दें कि जेएनयू के रजिस्ट्रार सुब्बाराव ने ये शिकायत दर्ज करायी है जिसके आधार पर 30 जनवरी को सर्पावरम पुलिस स्टेशन में बबुलू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।  उन्हें 20 साल की छात्रा ने इस मामले में एक पत्र सौंपा था।

काकीनाडा के एसपी रवि वर्मा ने कहा, ‘‘बबुलू को राजमुंदरी शहर के बाहरी इलाके से गिरफ्तार किया गया।’’ उन्होंने बताया कि प्रोफेसर को मजिस्ट्रेट की एक अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आपको बता दें कि आईपीसी 354() के तहत जो व्यक्ति किसी महिला को गलत निगाह रखते हुए छूता है, या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है या उसको उसकी इच्छा के विरूद्ध अश्लील साहित्य/पुस्तकें दिखाता है या उस महिला पर अश्लील टिप्पणी/छीटाकशी करता है उस व्यक्ति को लैंगिक शोषण का दोषी मानते हुए उसको तीन वर्ष की कैद, या जुर्माना या कैद और जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

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