Jahangirpuri Violence Update: दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में दिल्ली नगर निगम ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया था। जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने MCD की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल यानी गुरूवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि यह कार्रवाई करीब 1 घंटे ही चल पाई और सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा दी।
बता दें कि अवैध निर्माण पर चल रहे बुलडोजर मामले को लेकर वकील दुष्यन्त दावे ने कहा कि प्रशासन की कार्यवाई 2 बजे के लिए तय थी लेकिन बुलडोजर 9 बजे से ही चलाना शुरू हो गया। जिसके बाद जस्टिस एन वी रमना ने आदेश जारी करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस मामले में अब 21 अप्रैल को सुनवाई होगी। यानी अब कल कोर्ट में सुनवाई के बाद यह फैसला लिया जाएगा कि कार्रवाई जारी रहेगी, या रोक लगेगी।
Jahangirpuri Violence Update: सुप्रीम कोर्ट में दायार की गई थी याचिका
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई थी। पहली याचिका में MP, UP समेत देश के अन्य हिस्सों में किए जा रहे बुलडोजर की कार्रवाई पर की गई थी, वहीं दूसरी याचिका दिल्ली की MCD द्वारा लिए गए फैसले पर थी जिसमें आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया गया था।
क्या है मामला?
दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार को दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। कुछ लोगों द्वारा हनुमान जयंती की शोभायात्रा पर पथराव किया गया और कांच की बोतलें फेंकी गईं। मौके पर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया, तोड़-फोड़ और आगजनी की गई।
घटना के बाद पुलिस द्वारा कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हिंसक झड़प के मामले में दिल्ली नगर निगम ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रशासन द्वारा तैयारी कर ली गई थी। MCD के मुताबिक, इलाके में अवैध निर्माण गिराने के लिए 20 और 21 अप्रैल को बुलडोजर अभियान चलाए जाने की बात कही गई थी।
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