आईआरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी। इससे पहले वह कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हाजिर हुए। बता दें कि 6 अक्टूबर को हुई सुनवाई में इसी मामले में कोर्ट ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को जमानत दी थी।

सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट ने 19 जनवरी तक सुनवाई स्थगित कर दी है। कोर्ट ने कहा कि दस्तावेजों की जांच के लिए फिलहाल सुनवाई को स्थगित किया जा रहा है। इस मामले में की सुनवाई के दौरान बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव पटियाला हाउस कोर्ट मौजूद थे।

आईआरसीटीसी घोटाला मामले में 31 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट ने लालू तेजस्वी और राबड़ी को जमानत दे दी थी। ईडी का आरोप है कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे। तब पुरी और रांची में रेलवे के दो होटलों का सब-लीज मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। जिसमें आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने रेलमंत्री के आदेश पर अपने पदों का दुरूपयोग किया।

इससे पहले सुनवाई में छह अक्‍टूबर के लिए लालू के खिलाफ प्रोडक्‍शन वारंट जारी किया गया था। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ना तो आरोपियों की रिमांड की मांग की और ना ही उनकी जमानत का विरोध किया था। पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई कोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में तेजस्‍वी और राबड़ी देवी को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। अदालत ने इस मामले में तेजस्‍वी और राबड़ी के अलावा सभी अन्‍य आरोपियों को भी जमानत दी थी।

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