दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की अंतरिम जमानत की अवधि शनिवार को 28 जनवरी तक बढ़ा दी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष  अदालत ने लालू प्रसाद यादव के साथ ही उनकी पत्नी राबड़ी देवी और पुत्र  तेजस्वी की जमानत अवधि भी बढ़ा दी। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रेम चंद गुप्ता की पत्नी सरला गुप्ता, सुजाता होटल के निदेशक तथा चाणक्य होटल के मालिक विजय और विनय कोचर तथा आईआरसीटीसी के पूर्व प्रबंध निदेशक पी. के. गोयल के खिलाफ जुलाई में मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने आरोप पत्र में कहा था कि लालू यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करके कोचर को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया। सीबीआई ने 16 अप्रैल को दाखिल अपने आरोप पत्र में कहा था कि लालू यादव, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि इस मामले में अनियमिततायें की गयीं और आईआरसीटीसी के दो होटलों के संचालन के अनुबंध एक निजी फर्म को दिये गये।

सीबीआई के अनुसार लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने आईआरसीटीसी द्वारा संचालित दो होटलों के रखरखाव की जिम्मेदारी रांची और पुरी के सुजाता होटल को सौंप दी। इन होटलों के मालिक विनय और विजय कोचर हैं जिन्होंने बदले में पटना में तीन एकड़ का भूखंड एक बेनामी कंपनी डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के नाम कर कर दिया। आरोप पत्र में कहा गया है कि आईआरसीटीसी के होटलों का अनुबंध जब सुजाता होटल को सौंप दिया गया तो डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के मालिकाना अधिकार सरला गुप्ता से राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को हस्तांतरित कर दिये गये।

यादव ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की जिसका सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने विरोध किया। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि राजद अध्यक्ष एक प्रभावशाली हस्ती हैं और यदि उनकी जमानत मंजूर की गयी तो इस मामले की जांच को वह प्रभावित कर सकते हैं।

सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने मामले की सुनवाई करने के बाद लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी की अंतरिम जमानत अवधि 28 जनवरी तक बढ़ा दी। अदालत यादव की नियमित जमानत याचिका पर उसी दिन फैसला सुनायेगी। इसी के साथ ही अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तिथि 11 फरवरी निर्धारित की।

-साभार, ईएनसी टाईम्स

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