केरल के बहुचर्चित लव जिहाद मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और हदिया कोर्ट में पेश हुई। अखिला से हादिया बनने के मामले में उसने जज से कहा कि वह अपनी आजादी चाहती है। उसका पति उसकी देखभाल करने में सक्षम है। पति के साथ रखकर वह अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती है।

सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस दीपक मिश्रा के राज्य सरकार के खर्चे पर अपनी पढ़ाई जारी रखने के सवाल पर हादिया ने कहा कि “मैं अपनी पढ़ाई अपने पति के खर्चे पर जारी रखना चाहती हूं ने कि राज्या के खर्चे पर। क्योंकि मेरे पति    इसका खर्चा उठा सकते हैं।”

सुप्रीम कोर्ट ने हदिया को उसकी पढ़ाई के लिए कॉलेज ले जाने के आदेश दिए। यह भी कहा कि कॉलेज को उसे हॉस्टल फैसिलिटी देनी चाहिए। इससे पहले हदिया ने कहा था, ”मैं एक मुस्लिम हूं, पति के पास जाना चाहती हूं, कोई मुझे धर्म बदलने के लिए दबाव में नहीं ले सकता।”

कोर्ट में हदिया के पति शफीन की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी। उन्होंने कहा- “जब हदिया यहां हैं तो कोर्ट को उसकी बात सुननी चाहिए ना कि एनआईए की। उसे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का अधिकार है।” जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे पता हैं कि मुझे किसके फैक्ट पहले सुनने है।

हदिया के पिता के वकील ने कहा था- “एनआईए ने शुरुआती रिपोर्ट सबमिट की है। उसे देखा जाना चाहिए और उसके बाद उससे बात की जानी चाहिए।”

वहीं मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी (एनआईए) ने सुप्रीम कोर्ट में 100 पेज की जांच रिपोर्ट भी सौंपी। कोर्ट ने फिलहाल हादिया को पढ़ने के लिए कॉलेज भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई के समय कहा था कि इस मामले की सुनवाई से पहले अदालत संबंधित महिला से उसका पक्ष जानना चाहेगी कि क्या उसने अपनी सहमति से धर्म परिवर्तन और निकाह किया था।

क्या है मामला

  • केरल में अखिला अशोकन उर्फ हादिया (24) ने शफीन नाम के मुस्लिम लड़के से दिसंबर 2016 में शादी की थी।
  • लड़की के पिता एम अशोकन का आरोप था कि यह लव जिहाद का मामला है। उनकी बेटी की जबर्दस्ती धर्म बदलवाकर शादी की गई है।
  • हादिया के पिता की ओर से वकील श्याम दीवान ने दावा किया था कि उनकी बेटी का कथित पति शफीन एक कट्टर शख्स है और राज्य में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे कई ऑर्गनाइजेशन समाज को कट्टर बनाने में लगे हैं।
  • लड़की के पिता की पिटीशन पर हाईकोर्ट ने 25 मई को यह शादी रद्द कर दी थी।
  • कोर्ट ने हदिया को उसके माता-पिता के पास रखने का आदेश दिया था। इसके बाद उसके पति शफीन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
  • कोर्ट ने लड़की के पिता को उसे पेश करने का ऑर्डर दिया था।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here